मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना: इस योजना के ज़रिए युवाओं को उचित मूल्य राशन की दुकानों तक, राशन पहुंचाने के लिए वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के तहत वाहन खरीदने के लिए सरकार द्वारा 25 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इसके लिए 24 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मंगवाए गए हैं।
योजना के बारे में :
1. हितग्राही को वाहन खरीदने के लिए 25 लाख रूपए तक का ऋण दिया जाएगा।
2. यह ऋण 7 वर्ष के लिए रहेगा।
3. ऋण अनुदान 3% वार्षिक की दर से दिया जाएगा।
4. विभाग द्वारा सवा लाख रूपए अधिकतम मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा।
5. हितग्राही को सवा लाख रूपए की मार्जिन मनी जमा करनी होगी।
6. हितग्राही को साढ़े सात मैट्रिक टन क्षमता का वाहन क्रय करना होगा।
7. हितग्राही को खाद्यान्न मात्रा एवं दूरी के अनुसार 45 से 65 रूपए प्रति क्विटंल परिवहन एवं हैंडलिंग खर्च दिया जाएगा।
8. राशन सामग्री के परिवहन हेतु हितग्राही से 7 वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा।
क्या होगी पात्रता :
1. आवेदक संबंधित सेक्टर की जनपद पंचायत का मूल निवासी हो।
2. आयु 18-45 वर्ष के बीच हो।
3. शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण हो।
4. आवेदक के पास हैवी मोटर व्हीकर संचालन हेतु स्थायी वैध लाइसेंस हो।
आवेदन करने के लिए लिंक :
https://food.mp.gov.in/sites/default/files/MMAY_Form_1.pdf
योजना के संबंध में और अधिक जानकारी
https://food.mp.gov.in/sites/default/files/MMADY_0.pdf पर ली जा सकती है।
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