अलिराजपुर : थाना नानपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बामण्टा में घटना दिनांक 20/06/2022 के रात्री करिबन 09.00 बजे आरोपी नानसिह उसके घऱ से मां-बहन की नंगी-नंगी गालियां देकर अपने छोटे भाई मृतक अमनसिह से बोल रहा था, कि तेरे पास जमीन ज्यादा है तो मृतक ने अपने बडे भाई आरोपी नानसिह को गालीयां देने से मना किया तो आरोपी नानसिह घर से हाथ में फालिया लेकर मृतक के घर के सामने आया एवं मृतक अमनसिह को बोला कि तु ज्यादा बोलता है आज तुझे जान से खत्म कर देता हुं, कहकर जान से मारने की नियत से फालिया मारा जो मृतक अमनसिह की गर्दन मे उल्टे हाथ तरफ लगा, जिससे अमनसिह को खुन निकलने लगा और अमनसिह वहीं जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई फरियादी कि रिपोर्ट पर आरोपी नानसिह भयडीया पिता भुवान भयडीया भीलाला उम्र 29, निवासी पुजारा फलिया ग्राम बामन्टा के विरुध्द थाना नानपुर पर अपराध क्र. 260/22 धारा 294,302 भादवि का पंजीबध्द कर अनुसंधान में लिया गया। घटना के 24 घण्टें के भीतर sdop जोबट श्री निरज नामदेव के नेतृत्व मे आरोपी को गिरफतार कर जेल भेजा गया था।
थाना प्रभारी उनि भूपेन्द्रसिंह खरतिया थाना नानपुर द्वारा उक्त अपराध का अनुसंधान पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय अलीराजपुर में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान अनुसंधान अधिकारी के द्वारा प्रकरण से संबंधित पीडित पक्ष को विश्वास मे लेकर माननीय न्यायालय में कथन करवाये गये थे, जिसके परिणामस्वरूप उक्त प्रकरण मे दिनांक 21.04.2023 को माननीय न्यायालय अलीराजपुर द्वारा विचारण के दोरान आरोपी नानसिह भयडीया पिता भुवान भयडीया भीलाला उम्र 29 वर्ष निवासी पुजारा फलिया ग्राम बामन्टा को आजीवन कारावास के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मुस्तकीम मुगल अलिराजपुर
7974063831