अनूपपुर: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) अनूपपुर ने दुष्कर्म के दो मामलों में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मोनू उर्फ विजय पिता भगवत भारिया (24) निवासी ग्राम सोन मौहरी को दो धाराओं में 20-20 वर्ष सश्रम कारावास और कुल 4200 रुपए की सजा सुनाई है। वहीं पवन पिता कमलचंद झारिया (26) निवासी ग्राम रोहनिया थाना उमरिया अनूपपुर को तीन धाराओं में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास और कुल 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
दोस्त के साथ किया दुष्कर्म पहले प्रकरण में मोनू उर्फ विजय के बारे में सहा. लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 8 जनवरी 2018 को एक युवती घर से आ रही थी । उसी के गांव के विजय भारिया ने उसे पकड़कर तालाब के पास ले गया। जहां उसने दुष्कर्म किया। पीड़िता विजय की दोस्त ही है। उसने इस घटना की जानकारी घर पर दी। जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया ।
किरायदार ने किया रेप दूसरे प्रकरण में जैतहरी के आरोपी पवन के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता अपने नाना-नानी के घर में रहकर पढ़ाई करती थी। यहां उसी घर में किराए से रहने वाला पवन उससे बात करने लगा और उससे शादी करने का बोल वर्ष 2018 से 28 अक्टूबर 2019 तक जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।
संबंध नहीं बनाने पर जान से मारने की धमकी देता था। इसके संबंध में पीड़िता ने थाना में शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किया। जहां न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
– प्रिंस ओझा, अनूपपुर, 9131851881