बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना में सामिल हुए पांच से 18 आयु के बच्चे

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भुवनेश्वर ; 31/08 (दीपक रंजन पाणिग्रही) : ओडिशा सरकार ने पांच से 18 आयु वर्ग के  बच्चों के लिए बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना (बीकेएसवाई) स्वास्थ्य योजना के लाभों में वृद्धि की है, जिनके नाम सूची में नहीं हैं लेकिन उनके माता-पाति का पंजीकरण हो चुका है।स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने मंगलवार को एक पत्र के जरिए बीएसकेवाई के तहत आने वाले सभी अस्पतालों को इस बारे में सूचित कर दिया है। पत्र में कहा गया है, “राज्य स्वास्थ्य आश्वासन सोसाइटी को जानकारी मिली है कि कुछ मामलों में एक परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)/ राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (एसएफएसएस) के तहत रखा गया है, लेकिन परिवार के कुछ बच्चों के नाम डेटाबेस में नहीं हैं।” 
इसमें कहा गया है, ”ऐसा एनएफएसए/एसएफएसएस डेटाबेस में नए सदस्यों को जोड़ने के लिए उस ब्लॉक में रिक्त स्लॉट की अनुपलब्धता के कारण हुआ है।परिणामस्वरूप, अस्पताल की ओर से ऐसे बाल लाभार्थियों को बीएसकेवाई के तहत उपचार के लिए पंजीकृत और प्रमाणित करना संभव नहीं हुआ।” विभाग ने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए, सरकार ने एनएफएसए/एसएफएसएस परिवारों के 5 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए बीएसकेवाई लाभों को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके लिए माता-पिता को इस दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि जिस व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है वह उनका बच्चा है। इस योजना से हिताधिकारी को थोड़ी राहत मिली है।
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