सतना: प्रदेश के पंच तथा उप सरपंच द्वारा अपने अधिकारो की मांग हेतु । दिया गया आवेदन उपसरपंच के प्रदेश अध्यक्ष रवेंद्र सिंह पिंटू ने कहा कि पंच जनता के विकास और प्रगति के उद्देश्य से उनकी सेवा करने अन्य जनप्रतिनिधिओ की तरह ही पांच वर्षों की अवधि के लिये निर्वाचित होते है पंच अंतिम व्यक्ति को शासन की योजनाओं से लाभान्वित कराने वाले अंतिम निर्वाचित जनप्रतिनिधि है समाज में चरित्र गुणवत्ता और मात्रा बनाये रखने में सहायक पंच प्रथम न्यायाधीश की भागेदारी सुनिश्चित हो अधिकार बर्डे मासिक वेतन मिले तो पंच भ्रष्टाचार रोकने का सजग प्रहरी बनकर गांव के गरीब को न्याय दिलाने में सक्षम होंगे।
उन्होंने कहा की पंचो का वेतनमान 1500/-रू तथा उप सरपंच को वेतनमान 2500/- रू प्रतिमाह दिया जाय।
ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच सहभागीदार खाता में ग्राम पंचायत के उपसरपंच की भी नाम समिलित किया जाय ।
सरकार द्वारा दी जा रही सरकारी योजनाओ को आमजन तक पहुचाने का मध्यम पंच तथा पंच वार्ड मे होने वाले विकास कार्यों में पंच की स्वीकृती और सहभागिता होगी। ग्राम पंचायत के सरपंच कि अनुपस्थिति की दशा में (पद रिक्त होने ) पर ग्राम पंचायत के उपसरपंच को सम्पूर्ण वित्तीय प्रभार सौपा जाये। निमार्ण कार्य के भुगतान के बिल मे उपसरपंच के हस्ताक्षर अनिवार्य किये जाय।