सतना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने सतना जिले में स्थित बावडियों, कुओं, बोरवेल, जल स्रो तों की संरचनाओं में सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार नगर निगम, नगर परिषद, क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में एहतियात के रूप में अलग-अलग कार्यवाहियाँ सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा संपूर्ण जिले में खतरनाक साबित हो सकने वाले कुओं, बावड़ी, बोरवेल, जलस्रोत आदि की जानकारी किसी के संज्ञान में आती है तो कलेक्टर कार्यालय में आपदा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 07672-299425 पर सूचना देने को कहा गया है। जारी आदेश में नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने अधिकारियों के माध्यम से सभी बावडियों, कुओं, बोरवेल, जल संरचना, जल सारणी आदि का सर्वे कराया जाएगा। सूची संधारित कर स्थल का नाम, भूमि स्वामी, सर्वे नंबर तथा फोटो ग्राफ्स भी दर्ज किया जाएगा।
– अवध गुप्ता, सतना, 8085509313