सरपंच संघ ने मध्य प्रदेश सरकार को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा

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सीधी जिले में सरपंच संघ द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को अपनी कुछ मांगों को लेकर मध्यप्रदेश शासन को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें मुख्य मांगे  है 
1 मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की मजदूरी दर ₹204 प्रति दिवस से बढ़ाकर अकुशल श्रमिक को ₹500 और कुशल श्रमिक को ₹800 प्रति दिवस किया जाए 
2 मजदूरों की ऑनलाइन का प्रावधान हटाया जाए क्योंकि कुछ स्थानों में नेटवर्क की समस्या होती है और कभी-कभी सचिव रोजगार सहायक मीटिंग में चले जाते हैं जिससे ऑनलाइन हाजिरी नहीं हो पाती है 
3 श्रमिकों की मास्टर रोल जारी करने की व्यवस्था ग्राम पंचायत लॉगिन में होना चाहिए ताकि समय पर मास्टर जारी किया जा सके एवं मजदूरी भुगतान सप्ताहिक व्यवस्था की जाए 
4 प्रति जॉब कार्ड में निर्धारित सा दिवस के रोजगार को हटाकर जॉब कार्ड के प्रति सदस्य को समिति के रूप में प्रतिवर्ष कम से कम 180 से 200 दिवस रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए 
5 मनरेगा योजना अंतर्गत कराए जा रहे निर्माण कार्य में कम से कम 40% राशि अग्रिम भुगतान किया जाए शेष  सामग्री का मूल्यांकन के 15 दिवस की अंदर  कराए जाने की व्यवस्था की जाए 
6 मनरेगा योजना अंतर्गत हितग्राहियों हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण योजना मेड बंधान का कार्य 2 वर्षों से सीधी जनपद में बंद है जिसे बहाल कराया जाए एवं खेल सड़क ग्राम सुदूर सड़क पर रोक लगाई गई 
है जिसे अभिलंब बहाल किया जाए जिससे ग्रामीणों को रोजगार के साथ-साथ आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके
7 आज से 20 वर्ष पूर्व 2002_03 में बीपीएल का सर्वे हुआ था उसके बाद कोई सर्वे नहीं कराया गया शीघ्र सर्वे का कार्य करा कर वंचित परिवार को बीपीएल का लाभ दिलाया जाए 
8 प्रधानमंत्री आवास शहरी और ग्रामीण रास में भेदभाव किया गया है शहर में 2.50 लाख एवं ग्रामीण में 1.49 लाख है जिसे बढ़ाकर 2.50लाख ग्रामीण को भी किया जाए क्योंकि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में शहर से परिवहन किया जाता है खर्चा ज्यादा आता है 
9 सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धा पेंशन से बीपीएल का प्रतिबंध हटाया जाए हर 60 वर्ष के ऊपर व्यक्ति को पेंशन का लाभ दिलाया जाए  
10 आवास प्लस में सर्वे के दौरान जो नाम छूट गए हैं सर्वे कराकर छोटे हितग्राहियों का नाम आवास प्लस में जोड़ा जाए जिससे आवाज से वंचित परिवार को भी बीपीएल आवास का लाभ प्राप्त हो सके 
11 शासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर मीटिंग बैठक सचिव रोजगार सहायक की कराते हैं उसमें सरपंचों को भी बुलाया गया है जैसा कि पूर्व में होता था
12 सरपंचों के छीने हुए अधिकार को पुनः वापस किया जाए एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा सरपंचों के महापंचायत में जो अधिकार की घोषणा की गई है उसे लागू किया जाए 
13 हर पंचायत के अंतर्गत अध्ययनरत बालक बालिकाओं हेतु अलग-अलग छात्रावास की व्यवस्था कराई जाए
 
14 सरपंचों का मानदेय कम से कम  प्रतिमाह ₹20000 तथा ₹1000 प्रति माह पेंशन लागू किया जाए साथ ही उप सरपंचों एवं पंचों को भी कम से कम ₹5000 प्रतिमाह मानदेय लागू किया जाए 
15 सीएम हेल्पलाइन में झूठी शिकायत करने वाले व्यक्तियों पर भी f.i.r. करवाने का प्रावधान किया जाए 
16              15 वे वित्त की राशि को अन्य मध्य में समाहित ना किया जाए एवं 15 वे वित्त की राशि क्यों ग्राम सभा के माध्यम से खर्च किए जाने का प्रावधान किया जाए 
17 बरसाना नामांतरण की धारा 109 /110 को ग्राम पंचायत के ग्राम सभा को अधिकार दिया गया था जिसे वापस ले लिया गया है उसे बहाल किया जाए जिससे ग्रामीण जनों को कोर्ट का चक्कर न लगाना पड़े
18 ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत कार्य समस्त कर्मचारियों का वेतन पंचायत के अनुशंसा पर भुगतान का प्रावधान किया जाए 
19 सरपंचों को डिजिटल ऑनलाइन का प्रशिक्षण दिया जाए एवं सांसद विधायक के निर्धारित निधि की तरह सरपंच निधि का भी प्रावधान बनाया जाए 
20 आवारा पशु ग्राम पंचायत में मृतक होने से उन्हें हटाने के लिए ग्राम पंचायत के पास कोई मत नहीं है अलग से मद का प्रावधान किया जाए 
21 ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य जो कराए जाते हैं उसमें जीएसटी का प्रावधान नहीं रहना है रेडीमेड तैयार करते समय जीएसटी जोड़ा जाए 
22 विभागीय निर्माण कार्य और ग्राम पंचायत के स्टेटमेंट में अंतर रहता है ग्राम पंचायत का स्टेटमेंट भी विभागीय कार्य के बराबर किया जाए 
23 बीपीएल सूची में चयनित किए जाने का प्रावधान ग्रामसभा को दिया जाए जिससे 5 व्यक्तियों को चयन करने का अधिकार ग्राम सभा को 
24 पूर्व के प्रावधान के अनुसार गौड़ खनिज नीति पट्टे की भूमि में रेत मोरम पत्थर का अधिकार पुनः लागू किया जाए।
– अनिल विश्वकर्मा, मो 7974753305, सीधी मध्य प्रदेश  
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