बुरहानपुर/11 सितम्बर, 2023/-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश जन सामान्य के स्वास्थ्य हित, जानमाल की रक्षा एवं लोक शंाति को बनाये रखने हेतु जिला बुरहानपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा़न्तर्गत प्रभावशील रहेगा।
कलेक्टर सुश्री मित्तल ने जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्धेलित करने वाली फोटो/चित्र, संदेश करने पर एवं उनकी फारवर्डिंग, ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, इन्स्ट्राग्राम इत्यादि सोशल मीडिया आदि पर साम्प्रदायिक संदेश भेजना ऐसी पोस्ट पर लाईक व कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। उक्त आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जायेगा।
रैली, जुलूस, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्शन के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बुरहानपुर/11 सितम्बर, 2023/-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जनसामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु जिला बुरहानपुर के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नांकित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेशानुसार कोई भी रैली, प्रभातफेरियों, जुलूस, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, साउंड, धार्मिक एवं सार्वजनिक, जुलूस, सभा, आयोजन एवं अन्य समस्त कार्यक्रमों आदि बिना समक्ष प्राधिकारी क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी के अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक स्थल पर लगाये जाने वाले पण्डाल की अनुमति ली जाना आवश्यक है। मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मार्ग में कोई भी मंच नहीं बनाया जा सकेंगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अनुमति देने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे।





