बड़वानी 02 दिसम्बर 2025। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का कार्य शुरू होने के साथ ही, जिला प्रशासन ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है।
इसी क्रम में, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती जयति सिंह ने पानसेमल के मतदान केंद्र क्रमांक 82 के बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) श्री ठानसिंह भण्डारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन का कारण: गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता
जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्राथमिक विद्यालय चुना भट्टी, पानसेमल के मतदान केंद्र क्रमांक 82 के बीएलओ तथा प्राथमिक शिक्षक श्री ठानसिंह भण्डारी पर निम्न कारणों से निलंबन की कार्रवाई की गई है:
- प्रशिक्षण से अनुपस्थिति: 31 अक्टूबर को अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय, पानसेमल में प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर करने के बाद बिना बताए चले जाना।
- कार्य में लापरवाही: 04 नवम्बर तक मैपिंग का कार्य मात्र 14 प्रतिशत कराना और वह भी किसी अन्य की सहायता से।
- अनाचार: ईआरओ द्वारा मोबाइल से संपर्क करने पर मोबाइल बंद होना और जारी कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत न करना।
- अवांछनीय आचरण: थाना प्रभारी द्वारा शराब के नशे में होने की हालत में पाए जाना।
कलेक्टर ने इन कार्यों को म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन मानते हुए, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत निलंबन आदेश जारी किया है।
मुख्यालय और भत्ते की पात्रता
निलंबन काल में श्री ठानसिंह भण्डारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय निवाली नियत किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान, उन्हें मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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