आगर मालवा। जिला प्रशासन ने आम जनता और पशु–पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगर मालवा जिले में चाइनीज मांझा (चाइना डोर) के निर्माण, विक्रय, भंडारण और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। यह निर्णय पतंगबाजी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं, गंभीर चोटों और जान-माल के नुकसान को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।
कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव के निर्देश पर अपर कलेक्टर आर. पी. वर्मा ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले में किसी भी स्तर पर चाइनीज मांझा का निर्माण या बिक्री करना कानूनन अपराध होगा। भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश आमजन की सुरक्षा को देखते हुए जारी किया गया है।

जारी आदेश आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों का कहना है कि चाइनीज मांझा बेहद खतरनाक होता है, जिससे न केवल राहगीरों बल्कि पक्षियों और जानवरों की भी जान जोखिम में पड़ती है। ऐसे में प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा के मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
रिपोर्ट: सुरेश चौहान, संवाददाता – आगर मालवा
संपर्क: 8349666200

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