बुरहानपुर। जिले में सोशल मीडिया पर फैल रहे आपत्तिजनक पोस्ट, भड़काऊ टिप्पणियों और फॉरवर्ड किए जाने वाले विवादित संदेशों को देखते हुए बुरहानपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश जिले में शांति एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter सहित किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर धार्मिक, सामाजिक या साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने वाले पोस्ट, कमेंट्स, क्रॉस-कमेंट्स, फोटो-वीडियो, स्टेटस अथवा फॉरवर्ड किए गए संदेश अब प्रतिबंधित श्रेणी में आएंगे। प्रशासन का मानना है कि ऐसे संदेश अक्सर अफवाह फैलाते हैं और विवाद की स्थिति उत्पन्न कर जिले की शांति व्यवस्था को प्रभावित करते हैं।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि बुरहानपुर जिले की भौगोलिक सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसा आपत्तिजनक संदेश अपलोड करना, फॉरवर्ड करना, शेयर करना या उस पर अनुचित टिप्पणी करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। आरोपियों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 सहित संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने बताया कि कई बार देखा गया है कि सोशल मीडिया पर बिना सत्यापन वाली पोस्ट तेजी से वायरल होती हैं, जिससे तनाव की स्थिति बनती है। आदेश में “Proximate and Nexus” सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की पोस्ट यदि अप्रत्यक्ष रूप से भी सार्वजनिक शांति भंग करने का कारण बनती है, तो भी वह दायरे में आएगी।
यह आदेश 3 दिसंबर 2025 से लागू हो गया है और आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जिम्मेदारी से सोशल मीडिया का उपयोग करें, अफवाहों से दूर रहें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।

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