CM Gramin Awas Yojana: इस योजना से सरकार देंगी घर बनाने के लिए प्लाट, ऐसे करे आवेदन

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CM Gramin Awas Yojana: देश में सरकार और राज्य सरकार कई तरह की योजनाए चला रही है और आपको बता दे की मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एक बेहद सराहनीय पहल है जो राज्य के भूमिहीन किसानों के जीवन में एक नई उम्मीद जगा रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ रही है कि राज्य का हर नागरिक एक पक्का मकान का सपना पूरा कर सके। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा प्लॉट उपलब्ध कराया जा रहा है आइये जानते है इसके बारे में. ..

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मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना हरियाणा

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना हरियाणा राज्य में रहने वाले भूमिहीन गरीबों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल लोगों को अपना घर बनाने का सपना पूरा करने में मदद करेगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। 1.80 लाख रुपए तक सालाना आय वाले भूमिहीन गरीब परिवार को इस योजना में लोगो को 50 से 100 वर्ग गज का प्लॉट दिए जायेंगे। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के आकार के आधार पर प्लॉट का आकार तय किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में प्लाट की कीमत

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना हरियाणा में पिछले दिनों सरकार पंचायतों से जमीन खरीदकर भूमिहीन गरीबों को आवंटित करे थे और जिन लोगो को प्लॉट नहीं मिल पाए हैं, उन्हें 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी थी. सरकार के अनुसार, एक प्लॉट की अनुमानित कीमत 1 लाख रुपये है।

योजना में संसोशन

इस योजना में सरकार की और से मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। संशोधित नीति के अनुसार जिन लाभार्थियों को 30 गज का प्लाट मिला है। उन्हें भुगतान करने के लिए अधिक समय सीमा दी गई है। बता दे की पहले प्लॉट का ड्रा होने के बाद प्लॉट मिलने वाले आवदकों को एक महीने में 10 हजार रुपए की दूसरी किस्त और बाकी 80 हजार रुपए की राशि छह किस्तों में देनी होती थी। अब 10 हजार रुपए की दूसरी किस्त प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलने के दो महीने बाद तक जमा करा सकेंगे। जबकि शेष बचे 80 हजार रुपए प्लॉट का एलओआई जारी होने की तिथि से तीन साल में मासिक किस्तों में जमा की जा सकेगी। राज्य सरकार ने प्लॉट की कुल कीमत 1 लाख रुपए तय की है।

योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक परिवार की कुल वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक परिवार के पास अपना खुद का पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यदि मकान है तो वह कच्चा होना चाहिए।
  • भूमिहीन ग्रामीण परिवार भी इस योजना के लिए पात्र हैं।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • आय प्रमाण-पत्र
  • निवास का प्रमाण-पत्र
  • जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)

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ऐसे करे आवेदन

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना हरियाणा में आवेदन करने के लिए इस की आधिकारिक वेबसाइट hfa.haryana.gov.in पर जाकर आप योजना के बारे में विस्तृत जानकारी, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं। इसके आलावा सी-15, आवास भवन, सेक्टर 6, पंचकुला, हरियाणा के दिए गए फोन नंबरों 0172-2585852, 0172-2568687 या 0172-2567233 पर संपर्क करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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