सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाएँ चलाती है, जो केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर चलाई जाती हैं। इन योजनाओं में से एक योजना विशेष रूप से 18 से 55 वर्ष की आयु वाली महिलाओं के लिए बनाई गई है, जो पटना के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संचालित होती है। इसका उद्देश्य इस आयु वर्ग में आने वाली पात्र महिलाओं को ₹500 की मासिक वजीफा प्रदान करना है।
यह भी पढ़े :- Staff Car Driver Bharti: डाक विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 63200 रूपये प्रतिमाह
” मुख्यमंत्री एकल महिला सम्मान पेंशन योजना ” के नाम से जानी जाने वाली इस योजना का लाभ तलाकशुदा, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को मिलता है, जिन्होंने शादी के बाद स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला किया है। योग्य होने के लिए, आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹48,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यह पहल उन महिलाओं को लक्षित करती है जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है, यह सुनिश्चित करते हुए कि जो आर्थिक रूप से स्थिर हैं उन्हें इसका लाभ न मिले। साथ ही, आवेदक राज्य के निवासी होने चाहिए।
आवश्यक दस्तावेजों के संदर्भ में, आवेदकों को अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट आकार का फोटो और आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा। विधवाओं को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा, जबकि तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन स्वीकृति के लिए अदालत द्वारा जारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। परित्यक्ता महिलाएं जो पेंशन लाभ लेना चाहती हैं, उन्हें उप-मंडल पदाधिकारियों या विकास अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन जमा करना अनिवार्य है। जांच के बाद, पात्र आवेदकों को उनकी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा, व्यक्ति सहायता के लिए अपने स्थानीय ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं।