रीवा (जनक्रांति न्यूज) रजनीश तिवारी: परीक्षा की गतिविधि से जुड़े नियमों को और शिफ्ट किया गया है। केंद्र अध्यक्षों के अधिकार को भी बढ़ाया गया है। वहीं पांचवीं और आठवीं बोर्ड परीक्षा के संचालन पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा नवीन निर्देश जारी किए गए हैं।
केंद्र अध्यक्षों के अधिकार को भी बढ़ाया गया
जारी निर्देश के तहत नकल रोकने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। परीक्षा की गतिविधियों से जुड़े नियम भी सख्त हुए हैं। अनुचित साधनों और सामग्रियों से नकल करते हैं तो परीक्षार्थी के पकड़ने पर उनके खिलाफ प्रकरण तय किया जाएगा। इतना ही नहीं पर्यवेक्षकों को अपनी टिप्पणी लिखना अनिवार्य होगा। उत्तर पुस्तिका को जब्त कर पर्यवेक्षकों केंद्र अध्यक्ष को प्रकरण सौंपना अनिवार्य होगा। केंद्र अध्यक्ष इसकी जांच करेंगे। वहीं निजी स्कूल में पांचवी और आठवीं के परीक्षा के दौरान सरकारी स्कूल के शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नकल प्रकरण के संबंध में फैसला
वही समूह द्वारा समिति बनाई जाएगी, जो नजदीकी स्कूलों में परीक्षा से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखेगी। इसकी रिपोर्ट जिला राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारियों को सौंपना अनिवार्य होगा। वही उसके आधार पर नकल प्रकरण के संबंध में फैसला लिया जाएगा। इतना ही नहीं नकल करने पर छात्र पर और सामूहिक नकल होने पर स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उत्तर पुस्तिका में जवाब नकल सामग्री से लिखे जाने पर परीक्षार्थियों के उक्त पेपर को भी निरस्त किया जा सकता है।
उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने मूल्यांकन केंद्र पर नहीं भेजा जाएगा
इसके साथ ही केंद्र ने इन प्रखंडों में केंद्र अध्यक्ष के निर्णय को अंतिम माना है। प्रकरण बनने और पेपर निरस्त होने की स्थिति में छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए मूल्यांकन केंद्र पर नहीं भेजा जाएगा। वहीं परीक्षार्थी उन विषयों की परीक्षा दोबारा देंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को 2 महीने का इंतजार करना होगा। हालांकि किसी एक परीक्षा के नकल में आरोपी पाए जाने पर केंद्र को यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नकल प्रकरण बनने के बाद परीक्षार्थी की बाकी विषयों की परीक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विद्यार्थी पहले की तरह अन्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।