PM Matsya Sampada Yojana: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक व्यापक योजना है। इसका उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र को विकसित करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इस में मछली पालन, मछली पकड़ने के बंदरगाहों, लैंडिंग केंद्रों, जहाजों और शीत भंडारण सुविधाओं का विकास शामिल है। और इसमें बेहतर गुणवत्ता वाले मछली के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। इसके तहत सब्सिडी भी दी जाती है. तो आइये जानते है इसके बारे में..
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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अनुदान
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक का अनुदान भी दिया जा रहा है। इसमें मत्स्य पालन विभाग द्वारा निर्माण पर अधिकतम 10 लाख रुपये की लागत पर सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति तथा जनजाति व महिलाएं के लिए 60 प्रतिशत अनुदान मिलेंगा। और इसके साथ ही इस योजना के तहत किसान मछली पालन क्रेडिट कार्ड बनवा कर एक लाख 60 हजार का लोन भी ले सकते हैं.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ
- मछली उत्पादन में वृद्धि: योजना का लक्ष्य 2025 तक मछली उत्पादन को 20 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाना है।
- किसानों की आय में वृद्धि: मछली उत्पादन और बिक्री में वृद्धि से किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- रोजगार सृजन: मत्स्य पालन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
- खाद्य सुरक्षा: यह योजना देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगी।
- पर्यावरण संरक्षण: मछली पालन पर्यावरण के अनुकूल गतिविधि है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने में मदद करेगी।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पैनकार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आवेदन
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आवेदन करने के लिए परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अपने निवास जिले के जिला मत्स्य अधिकारी या संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जिले में जमा कर के इसके लिए आवेदन कर सकते है.