ग्राम पंचायत दिगौड़ा सरपंच द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार के दोषी पाये जाने पर धारित सरपंच पद से किया गया पृथक

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मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री नवीत कुमार धुर्वे द्वारा ग्राम पंचायत दिगौड़ा सरपंच श्री परसादी चढ़ार द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार के दोषी पाये जाने पर धारित सरपंच पद से पृथक किया गया।

ज्ञातव्य है कि ग्राम पंचायत दिगौडा में 15वों वित्त आयोग से वर्ष 2021-22 में शमशान घाट की भूमि पर बाउण्ड्रीबॉल निर्माण कार्य राशि रूपये-8.58 लाख स्वीकृत किया गया था।

कार्य का पूर्णताः प्रमाण पत्र/फोटोग्राफ/एमबी की छायाप्रति सहित संलग्न कर सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत को भेजी गई है। किन्तु सरपंच ग्राम पंचायत दिगौडा द्वारा उक्त निर्माण कार्य की शेष राशि-373880/- का भुगतान संदर्भित पत्रों के द्वारा निर्देशित करने के उपरांत भी नहीं किया गया है।

शासकीय निर्देशों के पालन में सरपंच को कोई रूचि न होन के कारण श्री परसादी चढार सरपंच ग्राम पंचायत दिगौडा के विरूद्ध म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-40 की कार्यवाही किए जाने हेतु प्रतिवेदन/प्रस्ताव प्रेषित किए जाने पर प्रकरण दर्ज हुआ।

प्रकरण के समग्र रूप से परीक्षण एवं परिशीलन करने पर श्री परसादी चढार सरपंच ग्राम पंचायत दिगौडा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार के दोषी पाये जाने पर उनका पद पर बना रहना लोक हित में अवांछनीय हो गया है।

अतः म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा के अन्तर्गत श्री परसादी चढार सरपंच ग्राम पंचायत दिगौडा जनपद पंचायत जतारा को धारित सरपंच पद से पृथक किया गया ।

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