बुरहानपुर: संभलकर करें सोशल मीडिया का उपयोग, क्योंकि धारा 144 लागू

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सावधान : सोशल मीडिया पर लगी है धारा 144 धारा, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर लाइक, कमेंट वायरल नहीं करें बुरहानपुर कलेक्टर ने धारा 144 के तहत किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

बुरहानपुर: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश जन सामान्य के स्वास्थ्य हित, जानमाल की रक्षा एवं लोक शंाति को बनाये रखने हेतु जिला बुरहानपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा़न्तर्गत प्रभावशील रहेगा।
कलेक्टर ने जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्धेलित करने वाली एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली फोटो, चित्र, संदेश भेजना एवं उनकी फार्वडिंग, ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, इन्सटाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया पर करना या साम्प्रदायिक संदेश भेजना ऐसी पोस्ट पर लाईक व कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। उक्त आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जायेगा।

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