अलीराजपुर: प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को लूटने वाली प्रेमिका और उसके प्रेमी को आलीराजपुर न्यायालय ने दो-दो साल की सजा सुनाई है। घटना 12 अक्टूबर 2019 को नानपुर क्षेत्र के ग्राम फाटा में हुई थी। जानकारी के अनुसार आलीराजपुर निवासी साहिल खान की सगाई कुक्षी निवासी महक नामक युवती से हुई थी। उनकी सगाई को लंबा समय बीत गया था। जिसके चलते 12 अक्टूबर को युवती ने मंगेतर साहिल को फाटा डेम पर मिलने बुलाया था। साहिल उससे मिलने पहुंचा। वहाँ पर पहले से ही मुंह पर कपड़ा बांधे एक युवक खड़ा हुआ था। जैसे ही साहिल पहुंचा उस युवक ने हमला कर लूटने के लिए झूमा झटकी की जिसमे युवक के मुंह से कपड़ा हट गया। साहिल ने उसकी पहचान इरशाद उर्फ राजा निवासी बाग के रूप में की। साहिल ने उसे ससुराल में देखा था, इसलिए वह आरोपी को पहचान गया। जैसे तैसे साहिल जान बचा कर वहाँ से भाग निकला और घर आकर पूरी घटना उसने परिजन को बताई, बाद में नानपुर थाने पर पूरा घटनाक्रम बताया और रिपोर्ट दर्ज कराई। नानपुर पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू की जांच में पता चला कि आरोपी इरशाद, साहिल की मंगेतर का प्रेमी है। दोनों ने मिलकर उसे लूटने की योजना बनाई थी। मामले का खुलासा होने पर नानपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। मामले में आलीराजपुर न्यायालय ने आरोपी इरशाद और महक को दो-दो साल की सजा व 5-5 हजार रुपएब के अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला ब्यूरो मुस्तकीम मुगल अलीराजपुर