मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आरटीओ के कई मामलों में बढ़ाया जुर्माना।।

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हेलमेट ना होने पर 50 रुपए और एंबुलेंस का रास्ता रोका तो ₹10 हजार जुर्माना

रीवा (एमपी जन क्रांति न्यूज़) एच एल विश्वकर्मा:-मध्य प्रदेश में अब एंबुलेंस
का रास्ता रोकने पर 10 हजार
रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ओवरलोडिंग से सड़क खराब करने पर जुर्माना एक हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दिया गया है और दुपहिया वाहन में हेलमेट ना पहनने पर 250 रुपए का जुर्माना अब बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री
शिवराज सिंह की अध्यक्षता में
हुई कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है।
पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, परिवाहन मंत्री गोविंद सिंह, अरविंद भदोरिया की
कमेटी ने इस प्रस्ताव की प्रशंसा की। अतिरिक्त सवारी होने पर जुर्माना राशि 1500 से घटाकर 200 रुपए प्रति यात्री कर दी गई है। प्रदूषण को नियंत्रित ना करने के लिए प्रथम अपराध पर एक हजार और परिवहन यानों पर 5 हजार रुपर की दर और उसके बाद के अपराध के लिए 10 हजार रुपार जुर्माना किया है।
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