रीवा में खाकी का बेरहम चेहरा आया सामने, बाथरूम में नहा रही महिला को अर्धनग्न हालत में घसीट कर ले गए थाने, SDOP व SI सहित अन्य के खिलाफ f.i.r. के निर्देश।।

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गढ़ थाना अंतर्गत वर्ष 2018 के दायर परिवाद पर न्यायालय ने सुनाया फैसला

रीवा (जनक्रांति न्यूज़)अंकित मिश्रा:–रीवा जिले में खाकी का बेरहम चेहरा सामने आया बाथरूम में नहा रही महिला को अर्धनग्न हालत में घसीट कर थाने ले जाना पुलिस को महंगा पड़ गया है। अदालत ने 4 साल बाद पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्कालीन दो निरीक्षक, एक पीएसआई और 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ f.i.r. के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने संबंधित थाना पुलिस को कहा है कि सभी को आईपीसी की धारा 354, 323, 294, का आरोपी बनाया जाए।
पूरा मामला
आपको बता दें कि वर्ष 2018 में 1 मामले को लेकर पुलिस कर्मियों ने महिला से छेड़छाड़ की। साथ ही महिला को अर्धनग्न हालत में घसीट कर थाने ले गए जबकि महिला का कोई कसूर नहीं था। बल्कि देवर के ऊपर किसी महिला व युवती से रेप का आरोप था। लेकिन पुलिस ने अपनी खाकी की दबंगई देवर की जगह भाभी को दिखाई। वही इस मामले को लेकर महिला ने थाने से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक शिकायत की लेकिन मामला पुलिस का था तो किसी ने महिला की नहीं सुनी।
न्यायालय में परिवाद दायर

न्यायालय में दायर परिवाद की सुनवाई करते हुए अदालत ने तत्कालीन गढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह अब (डभौरा एसडीओपी), तत्कालीन गुढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक हरीश दुबे अब (पुलिस सेवा से बर्खास्त), तत्कालीन गढ़ थाने के पीएसआई जगदीश सिंह अब (नईगढ़ी थाना प्रभारी), मनीष पांडे और मांधाता तिवारी खिलाफ केस चलाने के आदेश दिए हैं।
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