हाइवे पर सफर करने वालों की नए नियम से बल्ले-बल्ले, इन्हें नहीं देना होगा टोल

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नई दिल्ली :- यदि आप ज्यादातर कार से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. यहां पर हम टोल टैक्‍स से छूट को लेकर फैलने वाली अफवाहों के बारे में आपको सही जानकारी देने जा रहें है. प‍िछले कुछ द‍िनों से सोशल मीड‍िया पर एक Massage वायरल हो रहा है जिसमें दावा क‍िया जा रहा है क‍ि देश के सभी टोल टैक्‍स पर पत्रकारों को छूट दी जाएगी . मैसेज में यह भी दावा क‍िया गया है क‍ि पत्रकारों को यहां पर आईडी Card द‍िखाना होगा, ज‍िसके बाद वो आगे जा सकते है. लेक‍िन जब इस मैसेज का PIB Fact चेक क‍िया गया तो हैरानी वाली जानकारी सामने आई।


पर‍िवहन मंत्रालय ने जारी की List

पीआईबी फैक्‍ट चेक के आधार पर कहा गया क‍ि कुछ गाड़‍ियों और टोल टैक्‍स देने से छूट मिलती है . लेक‍िन ऐसा पत्रकारों की गाड़‍ियों के साथ नहीं है. पर‍िवहन मंत्रालय की ओर से इसको लेकर एक List भी जारी की गई है, ज‍िसमें लगभग 25 लोगों को टोल टैक्‍स देने से छूट मिलेगी . इसमें एंबुलेंस से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक को टोल टैक्‍स (Toll Tax) से छूट दी गई है।

इन गाड़‍ियों को टोल टैक्‍स से छूट 

– भारत के राष्‍ट्रपत‍ि

– भारत के उपराष्‍ट्रपत‍ि

– भारत के प्रधानमंत्री

– क‍िसी भी राज्‍य के राज्‍यपाल

– भारत के चीफ जस्‍ट‍िस

– लोकसभा अध्‍यक्ष / राज्‍यसभा के सभापत‍ि

– क‍िसी राज्‍य के मुख्‍यमंत्री

– कैब‍िनेट मंत्री

– सुप्रीम कोर्ट के जज

– क‍िसी राज्‍य के राज्‍यमंत्री

– केंद्र शास‍ित प्रदेश के एलजी

– पूर्ण सामान्‍य या समकक्ष रैंक वाले चीफ ऑफ स्‍टॉफ

– क‍िसी राज्‍य के व‍िधासभा अध्‍यक्ष

– क‍िसी राज्‍य के व‍िधानसभा के सभापत‍ि

– हाई कोर्ट के चीफ जस्‍ट‍िस

– हाई कोर्ट के जज

– लोकसभा / राज्‍यसभा सांसद

– भारत सरकार के सच‍िव

– लोकसभा सच‍िव

– राज्‍य सरकार के मुख्‍य सच‍िव

– थलसेनाध्‍यक्ष या अन्‍य सेवाओं में समकक्ष

शव वाहन को भी नहीं देना टैक्स 

उपरोक्‍त लोगों की गाड़‍ियों के अलावा अर्धसैन‍िक बलों, केंद्रीय या राज्‍य सशस्‍त्र बल, फायर फाइटर ड‍िपार्टमेंट और एग्‍जीक्‍यूट‍िव मज‍िस्‍ट्रेट को भी टोल टैक्‍स का भुगतान नहीं करना। शव वाहन को भी टोल टैक्‍स देने से छूट है। राजकीय यात्रा पर आए व‍िदेशी गणमान्‍य, क‍िसी राज्‍य की व‍िधानसभा का सदस्‍य, यद‍ि वह राज्‍य के संबंध‍ित व‍िधानमंडल की ओर से जारी पहचान पत्र द‍िखाता है तो उसे टोल टैक्‍स देने से छूट मिलती है। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्त‍ि चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र से पुरस्‍कृत व्यक्ति, यद‍ि यह पुरस्‍कार प्राप्‍त करने वाला व्‍यक्‍त‍ि यद‍ि अपना फोटो पहचान पत्र दिखाता है तो उसे भी टोल टैक्‍स नहीं देना होता।

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