गाड़ी का रजिस्ट्रेशन एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करवाना थोड़ा जटिल और लंबा प्रोसेस हो सकता है. हालांकि, हाल के कुछ सालों में भारत सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की है. फिर भी, कई लोगों को सही जानकारी ना होने के कारण परेशानी होती है.
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यह आर्टिकल ऐसे ही लोगों की मदद के लिए लिखा गया है. इसमें हम आपको आसान स्टेप्स में बताएंगे कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) एक राज्य से दूसरे राज्य में कैसे ट्रांसफर करवाया जा सकता है.
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सबसे पहले NOC हासिल करें (Sabse Pehle NOC)
गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवाने का पहला कदम है NOC यानी No Objection Certificate लेना. ये आपको उसी RTO से मिलता है जहां गाड़ी अभी रजिस्टर्ड है. NOC लेते समय RTO को ये बताना होता है कि आप गाड़ी को दूसरे राज्य के RTO में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं. NOC पर गाड़ी के चेसिस नंबर की छाप जरूर होनी चाहिए.
RTO द्वारा जारी की गई NOC की एक समय सीमा होती है. इसलिए जरूरी है कि आप पूरे ट्रांसफर की प्रक्रिया उसी समय सीमा के अंदर पूरी कर लें. अगर आपने गाड़ी पर लोन लिया है और वो अभी बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी है, तो उनसे भी NOC की जरूरत पड़ेगी.
गाड़ी को नए राज्य में ले जाएं (Gadi Ko New State Me)
NOC मिलने के बाद आप गाड़ी को उस राज्य में ले जा सकते हैं जहां आप उसे रजिस्टर करवाना चाहते हैं.
नए राज्य में रजिस्ट्रेशन (Naye Rajya Me Registration)
गाड़ी नए राज्य में पहुंचने के बाद वहां के RTO में रजिस्ट्रेशन कराना होता है. इसके लिए आपको NOC के साथ गाड़ी से जुड़े सभी जरूरी कागजात जमा करने होंगे. ये कागजात जमा करने से पहले अच्छी तरह जांच लें कि सारी जानकारी सही है.
रोड टैक्स भरें (Road Tax Bharen)
गाड़ी नए RTO में रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आपको वहां का रोड टैक्स भरना होगा. नए RTO आपको बताएगा कि कितना टैक्स देना है.
गाड़ी की वैरिफिकेशन (Car Verification)
रोड टैक्स भरने के बाद RTO वाले आपकी गाड़ी की जांच करेंगे. इस दौरान भी गाड़ी के चेसिस नंबर की छाप की जरूरत पड़ती है.
नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (New Registration Certificate)
गाड़ी की जांच पूरी हो जाने के बाद आपको नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा. ये या तो आपके पते पर भेज दिया जाएगा या फिर आपको RTO से एक तयारीख पर जाकर इसे लेना होगा.
गाड़ी ट्रांसफर करवाने के लिए जरूरी कागजात (Car Transfer Documents)
नीचे उन सभी कागजातों की लिस्ट दी गई है जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवाने के लिए जरूरी होते हैं:
- आपके मौजूदा राज्य का मूल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
- पैन कार्ड की कॉपी
- फॉर्म 60 और 61
- पहले वाले RTO द्वारा जारी NOC की कॉपी
- गाड़ी मालिक के पते का प्रमाण (पता प्रमाण होना चाहिए)
- वैध और एक्टिव गाड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी
- PUC सर्टिफिकेट की कॉपी
- नए राज्य में रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 20
- नए राज्य में गाड़ी के लिए नए रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए फॉर्म 27