New Delhi, March 21, Jankranti News,: —– केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता देने का कोई इरादा नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत उन्हें नागरिकता देने का कोई इरादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने बताया है कि रोहिंग्या भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं. केंद्र सरकार ने खुलासा किया है कि सभी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देना संभव नहीं है l
हलफनामे में कहा गया है कि न्यायपालिका को संसद द्वारा बनाए गए कानून में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत विदेशियों को स्वतंत्र रूप से घूमने का अवसर है, लेकिन उन्हें भारतीय नागरिकों के समान अधिकार नहीं दिए जा सकते। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) द्वारा जारी किए गए कार्डों को मान्यता नहीं दी जा रही है. केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि रोहिंग्या मुसलमानों का भारत में बसना असंवैधानिक है l
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खुलासा किया है कि बांग्लादेश समेत सीमावर्ती देशों से शरणार्थियों के आने से देश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि रोहिंग्या पहले से ही फर्जी दस्तावेजों और आईडी कार्ड के साथ देश में कई जगहों पर बस गए हैं. केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले शरणार्थियों को हिरासत शिविरों से रिहा करने का कोई इरादा नहीं है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रोहिंग्याओं की तुलना तिब्बती और श्रीलंकाई शरणार्थियों से नहीं की जा सकती. हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं को रिहा करने की याचिका पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया. प्रियाली सूरी की याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र ने आपत्ति जताई है कि यह याचिका संसद द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करती है l
केंद्र सरकार का कहना है कि देश में अवैध रूप से रहने वालों पर एलियंस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. केंद्र सरकार ने कहा कि रोहिंग्या मुस्लिम मुद्दा देश में कई बार भड़क चुका है. केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि देश में कई लोग रोहिंग्या मुसलमानों को भारत से निष्कासन का समर्थन करते हैं l
—– M Venkata T Reddy, News Editor, MP Janakranti News,