आपदा या बाढ़ में पशुओ की मौत होने पर मिलेगा 37,500 रु का मुआवजा, मुर्गी के लिए भी मिलेंगा मुआवजा, ऐसे मिलेंगा

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बिहार सरकार द्वारा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में पशुओं की मौत पर पशुपालकों को मुआवजा देने का निर्णय एक सकारात्मक कदम है। यह निर्णय न केवल पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा बल्कि उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक लचीला बनाने में भी योगदान देगा।

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दुग्धकारी पशु

इस योजना के तहत आपको बता दे की की दुग्धकारी पशु जैसे – गाय, भैंस, ऊंट, याक आदि की मौत होने पर पशुपालक को प्रति पशु 37,500 रुपए दिये जाएंगे. और अधिकतम 3 पशुओं की मौत होने पर ही यह मुआवजा मिलेगा. बता दे की बकरी, भेड़ और शुकर के मौत पर प्रति पशु  4,000 रुपये मुआवजा मिलेगा. अधिकत 30 पशुओं तक अनुदान दिया जाएगा.

भारवाही पशु

बिहार सरकार के सहाय्य अनुदान योजना में भारवाही पशु की मौत पर प्रति पशु 32,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. इसके तहत जैसे बैल, ऊंट और घोड़ा. अधितकम 3 भारवाही पशुओं के लिए मुआवजा मिलेगा.  इसके अलावा बछड़ा, गधा, खच्चर और टट्टू  के मौत पर प्रति पशु पशुपालक को 20,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. यह राशि अधिकतम 6 पशुओं तक ही सीमित है.

मुर्गी

मुर्गी पालन करने वालों के लिए मुआवजा योजना के तहत पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. इस के तहत प्रति यूनिट 100 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. मुर्गी पालन के लिए अधिकतम मुआवजा 5,000 रुपये तक सीमित है. घर के साथ संलग्न पशु शेड अग्निकांड की स्थिति में 3,000 रुपये प्रति यूनिट मुआवजा दिया जाएगा.

ऐसे मिलेंगा मुवाअजा

पशुओ का मुवाजा के लिए पहले किसी पशु की मौत होने के बाद उसका मौत का कारण की पुष्टि होने के बाद पशुपालक को मुआवजा मिलेगा. इसके लिए पशुपालक को एक फार्म भरना होगा जो संबंधित प्रखंड के बीडीओ अथवा वहां के सरकारी पशु डॉक्टर द्वारा लिया जाएगा. इसके बाद पशुपालक के पशु की मौत की पुष्टि होगी. इसकी अधिक जानकारी के लिए पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना स्थित आपदा कोषांग टेलीफोन नंबर: 0612-2230942 या पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना टेलीफोन नंबर: 0612-2226049 पर संपर्क कर सकते है.

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