फसल रखने को नहीं है जगह तो गोदाम बनाने के लिए सरकार देंगी 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी, यह है आवेदन की आखरी तारीख, ऐसे करे आवेदन

By
On:
Follow Us

देश में कई तरह की योजनाए राज्य सरकार की और से भी चलाई जाती है वैसे ही बिहार सरकार का यह कदम राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। गोदाम निर्माण योजना किसानों को अपनी फसलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करेगी। इस साल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इस योजना से किसानों को गोदाम बनाने के लिए सब्सिडी दी जाएँगी। तो आइये जानते है इसके बारे में…

यह भी पढ़े- महिलाओ को मछली पालने मिलेंगा 60 प्रतिशत अनुदान, यह है आवेदन की अंतिम तारीख, जानिए

आवेदन की अंतिम तारीख

इस योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया 1 अगस्त 2024 से शुरू की जाएँगी वही 31 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकेंगे। और आवेदन करने के बाद 6 सितंबर 2024 को लाटरी निकाली जाएँगी। इसके बाद वेरिफिकेशन 7 सितंबर 2024 से 14 सितंबर 2024 तक होंगा।

योजना में सब्सिडी

गोदाम निर्माण के लिए बिहार सरकार इस योजना से गोदाम बनाने के लिए सब्सिडी दे रही है, यह सब्सिडी बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय के माध्यम से दी जाएगी। आपको बता दे की बिहार सरकार इस योजना से सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत यानी साढ़े 5,50000 रुपये सब्सिडी दे रही है. ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 50 प्रतिशत यानी 7 लाख रुपये सब्सिडी दे रही है. और 100 मीट्रिक टन के गोदाम के निर्माण के लिए 14,2000 रुपये तक की गई है. इस के लिए 100 मीट्रिक टन गोदाम निर्माण के लिए सामान्य वर्ग को 20,25000 रुपये लागत का 40 प्रतिशत यानी 8 लाख रुपये और अनुसूचित जाति और जनजाति को 50 प्रतिशत यानी 10 लाख रुपये सब्सिडी दी जाएँगी।

यह भी पढ़े- इस मसाले की खेती बना देंगी देखते ही देखते आमिर, 1000 रु किलो के हिसाब से बिकती है यह, जानिए

ऐसे करे आवेदन

इस योजना के तहत दो आकारों के गोदाम बनाए जाएंगे 100 मीट्रिक टन के 108 और और 200 मीट्रिक टन के 46 गोदाम बनाये जायेंगे। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार गोदाम का आकार चुन सकते हैं। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। किसानों को डीबीटी कृषि पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। पहले से इस योजना का लाभ ले चुके किसान इस बार आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदन के साथ किसान को कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे जमाबंदी आदि जमा करनी होगी। लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। जिससे कि अगर कोई लाभार्थी वेरिफिकेशन में असफल होता है, तो उसकी जगह प्रतीक्षा सूची से अगले किसान को चुना जा सके। इसकी अधिक जानकारी कृषि विभाग की आधिकारिक state.bihar.gov.in पर जा कर देखा जा सकता है.

For Feedback - newsmpjankranti@gmail.com

Related News

Leave a Comment