उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के सामने आने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक, यानी अनियमित मौसम और बारिश के कारण फसल नुकसान को कम करने के लिए यह योजना शुरू की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ती कीमतों पर फसल सुखाने वाली ड्रायर मशीन उपलब्ध कराना है. इससे किसान अपनी फसल को समय पर और सुरक्षित तरीके से सुखा सकेंगे, जिससे फसल की गुणवत्ता बनी रहेगी और किसानों को अधिक मुनाफा होगा. तो आइये जानते है इसके बारे में….
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ड्रायर मशीन की खासियत
अनाज में अधिक नमी होने से फसल खराब होने का खतरा रहता है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए किसानों को ड्रायर मशीनों पर सब्सिडी देने का फैसला किया है. ड्रायर मशीन अनाज में मौजूद अतिरिक्त नमी को कम करके उसे एक निर्धारित स्तर पर लाती है. इससे अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और इसकी गुणवत्ता बनी रहती है जब अनाज की कटाई होती है तो उसमें 17 से 40 फीसदी नमी हो सकती है. जबकि फसल बेचने के लिए नमी की मात्रा 13 से 14 फीसदी के बीच रखी गई है. इससे ज्यादा नमी वाली फसल नहीं खरीदी जाती है. अधिक नमी के कारण अनाज में फंगस लगने का खतरा रहता है, जो अनाज को खराब कर देता है. ड्रायर मशीन से फंगस लगने की संभावना कम हो जाती है.
ड्रायर मशीन की कीमत और सब्सिडी
उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों से लैस करना है ताकि वे कम समय में अधिक उत्पादन ले सकें और कृषि लागत को कम कर सकें. इस योजना के माध्यम से किसानों को रोटावेटर, कल्टीवेटर, रीपर, थ्रेशर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर आदि कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जाती है. इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि राज्य सरकार किसानों को ड्रायर मशीन पर 12 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. चूंकि ड्रायर मशीन की कुल कीमत लगभग 15 लाख रुपये है, इसलिए किसानों को यह मशीन मात्र 3 लाख रुपये में खरीदने का अवसर मिल रहा है.
योजना के तहत पात्रता
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- पिछड़े वर्ग के किसान इस योजना में आवेदन कर सकते हैं.
- किसान उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
ऐसे करे आवेदन
इस कृषि यंत्र के लिए आवेदन करने के लिए किसान इसकी आधिकारिक वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. इसी के साथ किसान ऑफलाइन आवेदन या इस से सम्बंधित जानकारी के लिए इसकी जिला कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं.