मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ने राज्य की लाखों महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया है। इस योजना के तहत, सरकार हर महीने पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ₹1,250 की राशि सीधे जमा करती है। इस राशि का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उन्हें अपनी छोटी-मोटी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनाना और परिवार के भीतर उनकी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना है। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और इसका लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है।
मुख्य उद्देश्य (Main Objective)
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाना है। इसके अलावा, योजना के अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं:
- महिलाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार करना और उन्हें परिवार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- पोषण स्तर में सुधार करना, विशेषकर गरीब परिवारों में।
- महिलाओं और उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना।
- महिलाओं के प्रति सम्मान में वृद्धि करना और उन्हें अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े।
योजना की मुख्य विशेषताएं (Key Features Table)
विषय | विवरण |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना |
लॉन्च करने वाला विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार |
लाभार्थी वर्ग | मध्य प्रदेश की पात्र विवाहित और अविवाहित महिलाएं |
लाभ की राशि/सहायता | ₹1,250 प्रति माह |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन (ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय में शिविरों के माध्यम से) |
आधिकारिक वेबसाइट | https://cmladlibahna.mp.gov.in/ |
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, महिलाओं को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने वाली महिला की आयु 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महिला विवाहित, तलाकशुदा, विधवा या परित्यक्ता हो सकती है।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
- परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए।
- परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- आवेदक स्वयं किसी अन्य सरकारी योजना से ₹1,250 या उससे अधिक का मासिक लाभ न लेती हो।
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लाभ/सहायता राशि (Benefits)
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत, प्रत्येक पात्र महिला को प्रतिमाह ₹1,250 की राशि सीधे उसके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। यह राशि हर महीने की 10 तारीख को डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है। यह वित्तीय सहायता महिलाओं को न केवल अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है, बल्कि उन्हें परिवार के आर्थिक फैसलों में भी शामिल होने का अवसर देती है।
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बहुत ही सरल और ऑफलाइन है, ताकि हर पात्र महिला आसानी से आवेदन कर सके।
- ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय या आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित विशेष शिविरों में जाएं।
- आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे सावधानीपूर्वक भरें।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन प्रक्रिया के दौरान, आपके दस्तावेज़ों को सत्यापित किया जाएगा और एक अधिकारी द्वारा मौके पर ही आपका आवेदन ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा।
- आवेदन पूरा होने पर, आपको एक रसीद दी जाएगी। इस रसीद को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी (परिवार और सदस्य की)
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक (जिसमें DBT सक्रिय हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
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महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates)
इस योजना के तहत, नए चरण के आवेदन समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं। पात्र महिलाएं नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट और समाचार पत्रों पर नज़र रख सकती हैं। मासिक किश्त हर महीने की 10 तारीख को जमा होती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q1: मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत कितनी राशि मिलती है? A1: इस योजना के तहत, प्रत्येक पात्र महिला को प्रतिमाह ₹1,250 की राशि मिलती है।
Q2: क्या अविवाहित महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं? A2: नहीं, वर्तमान में इस योजना का लाभ विवाहित, तलाकशुदा, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को ही मिलता है।
Q3: क्या इस योजना के लिए कोई आयु सीमा है? A3: हां, आवेदन करने वाली महिला की आयु 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
Q4: आवेदन कहाँ और कैसे करें? A4: आवेदन ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय या आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित शिविरों के माध्यम से ऑफलाइन किया जाता है।
Q5: क्या सरकारी नौकरी वाली महिलाएं भी पात्र हैं? A5: नहीं, जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

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