भोपाल, 20 अगस्त 2025 (एमपी जनक्रांति न्यूज): मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी पहल साबित हो रही है। 10 जनवरी 2022 को शुरू की गई इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंक से कोलेटरल-फ्री ऋण उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही 3% ब्याज अनुदान और CGTMSE गारंटी शुल्क की सहायता मिलती है। अब तक हजारों युवाओं ने इस योजना का लाभ उठाकर अपना व्यवसाय शुरू किया है, जो राज्य में बेरोजगारी कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना का विस्तार जारी है, और सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक युवाओं को उद्यमी बनाने का है।

योजना का उद्देश्य और महत्व
यह योजना मुख्य रूप से शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बैंकों के माध्यम से कोलेटरल-फ्री ऋण प्रदान करना और ब्याज अनुदान के जरिए परियोजना की लागत कम करना है। योजना के व्यापक प्रभाव में शामिल हैं:
- राज्य में बेरोजगारी दर में कमी।
- युवाओं को नौकरी के बजाय स्वरोजगार अपनाने की प्रेरणा।
- सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा।
- प्रदेश के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना।
यह योजना “आत्मनिर्भर भारत” के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।
पात्रता मापदंड: कौन कर सकता है आवेदन?
योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है (कुछ स्रोतों में 12वीं पास की शर्त उल्लिखित है, लेकिन वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार 8वीं पर्याप्त है)।
- आर्थिक शर्तें: परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- अन्य शर्तें: आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। वर्तमान में राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। यदि आयकर दाता है, तो पिछले 3 वर्षों का आयकर विवरण देना होगा।
ऋण राशि और श्रेणियां
योजना के तहत ऋण राशि व्यवसाय के प्रकार पर निर्भर करती है:
- विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing): न्यूनतम ₹50,000 से अधिकतम ₹50,00,000 तक। उदाहरण: कपड़े की दुकान, फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट्स।
- सेवा क्षेत्र/खुदरा व्यवसाय (Services/Retail): न्यूनतम ₹50,000 से अधिकतम ₹25,00,000 तक। उदाहरण: ऑनलाइन सेंटर, ट्रांसपोर्ट सर्विस, किराना दुकान, ब्यूटी पार्लर।
वित्तीय सहायता और अनुदान
- ब्याज अनुदान: राज्य सरकार द्वारा बैंक ऋण पर 3% प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक अनुदान प्रदान किया जाता है।
- गारंटी शुल्क: CGTMSE के तहत गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्षों तक कवर किया जाता है।
- विशेषताएं: कोई कोलेटरल की आवश्यकता नहीं, राज्य सरकार स्वयं गारंटी प्रदान करती है। अनुदान DBT के माध्यम से सीधे ऋण खाते में हस्तांतरित होता है।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:
- मूलभूत दस्तावेज: आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो।
- शैक्षणिक और सामाजिक दस्तावेज: 8वीं कक्षा की अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू), मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र।
- व्यावसायिक दस्तावेज: परियोजना प्रतिवेदन, भूमि/भवन के दस्तावेज या किराया नामा, मशीनरी/उपकरण का कोटेशन, आयकर विवरण (यदि लागू)।
आवेदन प्रक्रिया: स्टेप-बाई-स्टेप गाइड
आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है:
- आधिकारिक वेबसाइट samast.mponline.gov.in पर जाएं।
- रजिस्ट्रेशन करें और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना चुनें।
- व्यक्तिगत विवरण भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करें और आवेदन सबमिट करें।
- एकनॉलेजमेंट नंबर सुरक्षित रखें।
प्रक्रिया की समयसीमा: विभागीय जांच के बाद आवेदन बैंक को भेजा जाता है। बैंक 6 सप्ताह में निर्णय लेता है, और स्वीकृति के बाद 1 माह में ऋण वितरित होता है।
CGTMSE और पात्र बैंक
CGTMSE सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए कोलेटरल-फ्री गारंटी प्रदान करता है। पात्र बैंक में सभी पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और CGTMSE में पंजीकृत MLIs शामिल हैं।
प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी
- 1 लाख से कम की परियोजना: व्यवसाय विवरण, कार्यशील पूंजी, लागत अनुमान, आय-लाभ अनुमान, बाजार विश्लेषण।
- 1 लाख से अधिक की परियोजना: कार्यकारी सारांश, बाजार अनुसंधान, वित्तीय अनुमान, जोखिम विश्लेषण, कार्यान्वयन टाइमलाइन।
उद्यमिता विकास प्रशिक्षण
योजना के तहत 12 दिवसीय ऑनलाइन उद्यमिता विकास प्रशिक्षण उपलब्ध है, जो व्यवसाय प्रबंधन, वित्तीय योजना और मार्केटिंग पर फोकस करता है।
सफलता के लिए महत्वपूर्ण सुझाव
- बाजार अनुसंधान: स्थानीय मांग और प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करें।
- वित्तीय योजना: वास्तविक लागत अनुमान और आपात फंड रखें।
- कानूनी अनुपालन: GST, Udyam Registration, FSSAI आदि प्राप्त करें।
योजना के व्यापक लाभ
- व्यक्तिगत लाभ: आर्थिक स्वतंत्रता, कौशल विकास, सामाजिक प्रतिष्ठा।
- सामाजिक प्रभाव: स्थानीय रोजगार वृद्धि, क्षेत्रीय आर्थिक विकास, उद्यमशीलता की भावना।
संपर्क और सहायता
- जिला स्तर: जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में जानकारी और सहायता उपलब्ध।
- ऑनलाइन: MP Online सेंटर पर दस्तावेज स्कैनिंग और आवेदन सबमिशन।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना क्या है?
यह योजना 18-45 वर्ष के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कोलेटरल-फ्री ऋण, ब्याज अनुदान और CGTMSE गारंटी प्रदान करती है।
कौन आवेदन कर सकता है?
मध्यप्रदेश निवासी, 18-45 वर्ष आयु, 8वीं पास, परिवार आय ₹12 लाख से कम, डिफाल्टर नहीं।
ऋण राशि कितनी?
विनिर्माण: ₹50,000-₹50 लाख; सेवा/खुदरा: ₹50,000-₹25 लाख।
कोलेटरल जरूरी है?
नहीं, CGTMSE गारंटी के तहत।
ब्याज अनुदान?
3% प्रतिवर्ष, अधिकतम 7 वर्ष।
आवेदन कैसे?
ऑनलाइन samast.mponline.gov.in पर।
दस्तावेज क्या?
आधार, पैन, अंकसूची, आय प्रमाण आदि।
प्रक्रिया कितने दिन?
बैंक 6 सप्ताह में निर्णय, 1 माह में वितरण।
प्रशिक्षण मिलता है?
हां, 12 दिवसीय ऑनलाइन ईडीपी।
महिला/आरक्षित वर्ग के लिए विशेष प्रावधान?
प्राथमिकता और राहत संभव, जिला केंद्र से पुष्टि करें।
अस्वीकृति पर क्या?
कारण जानें, सुधार कर पुनः आवेदन करें।
यह योजना युवाओं के सपनों को साकार करने का माध्यम है। यदि आप पात्र हैं, तो तुरंत आवेदन करें और स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाएं।
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