रतलाम (मध्यप्रदेश)। आम जनता के स्वास्थ्य, लोक शांति और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से रतलाम शहर अनुभाग में प्रशासन ने बड़ा आदेश जारी किया है। अब शहर की सीमाओं में बगैर पूर्व अनुमति के कोई भी जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन या सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। यह प्रतिबंध आगामी दो माह की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
शहर एसडीएम (Sub-Divisional Magistrate) आर्ची हरित ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत अभियोजन (Prosecution) की कार्रवाई की जाएगी।
Quick Highlights
- प्रतिबंध: रतलाम शहर अनुभाग की संपूर्ण राजस्व सीमा में रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन और भीड़ जमावड़ा पर प्रतिबंध।
- अवधि: यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशाली रहेगा।
- कानूनी आधार: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी।
- अनिवार्यता: किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए 24 घंटे पूर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय से वैधानिक अनुमति लेना आवश्यक।
- निषिद्ध क्षेत्र: जिला न्यायालय, कलेक्टोरेट कार्यालय परिक्षेत्र, समस्त शासकीय कार्यालय, शासकीय जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज परिसरों में धरना/प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित।
- कार्रवाई: आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत अभियोजन।
पूरा आर्टिकल: लोक शांति और यातायात सुरक्षा प्राथमिकता
प्रतिबंध लगाने का कारण
जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी समाचार में बताया गया है कि यह आदेश विभिन्न व्यक्तियों, दलों, संघों, संस्थाओं एवं समूहों द्वारा धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं अन्य अवसरों पर बिना अनुमति से मार्ग पर रैली, जुलूस आदि निकालने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए जारी किया गया है।
प्रशासन के अनुसार, ऐसे अनाधिकृत आयोजनों से आम जनता को अकारण परेशानी होती है, यातायात अवरूद्ध होता है, जिससे आपातकालीन सेवायें (Emergency Services) भी विलंबित होती हैं। जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति को बनाये रखने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक हो गया था।
प्रतिबंधित गतिविधियाँ और स्थान
एसडीएम (शहर) आर्ची हरित द्वारा आदेशित किया गया है कि:
- जिला न्यायालय, कलेक्टोरेट कार्यालय परिक्षेत्र, समस्त शासकीय कार्यालय एवं परिसरों तथा शासकीय जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज एवं अन्य अस्पतालों में कोई भी दल, संघ, संगठन अथवा समूह धरना एवं प्रदर्शन नहीं करेगा।
- उपरोक्त स्थानों पर बगैर पूर्व अनुमति के भीड़ एकत्रित करना, जमावड़ा या प्रदर्शन करना प्रतिबंधित होगा।
- किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 24 घंटे पूर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय से वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बिना सभा, धरना, रैली, प्रदर्शन एवं बंद आयोजित नहीं किया जाएगा, न ही इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
- सार्वजनिक सड़क, मार्ग, रोड़, हाईवे इत्यादि पर भीड़ एकत्रित कर यातायात बाधित करना या किसी को आने-जाने से रोकना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
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ध्वनि विस्तारक यंत्रों और शस्त्रों पर भी नियंत्रण
आदेश में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों को भी सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं:
- डीजे, लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों (DJ, Loudspeaker) का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा।
- रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र पर पूर्णरूपेण प्रतिबन्ध रहेगा।
- अनुभाग रतलाम शहर की सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्र (Firearms) और घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे- बंदूक, पिस्तौल, खंजर, शमशीर एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा।
अनुमति लेने की प्रक्रिया
किसी आवेदक द्वारा रैली या प्रदर्शन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर, संबंधित पुलिस अधिकारी (नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस) से परामर्श (अभिमत) प्राप्त किया जाएगा। आवश्यक प्रतीत होने पर ही प्रतिबंध/शर्तों के अधीन कार्यक्रम की अनुमति प्राप्त की जाएगी।
व्यथित व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के अंतर्गत एसडीएम के न्यायालय में आदेश के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
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