चार वर्षों से चल रहे जीप सदस्य के बहु विद्या कुमारी को मिली जीत।।

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कुटुंब न्यायालय ने 206/19 को आवेदक का केस खारिच करते हुए विवाह को वैद्य माना
इचाक प्रखंड के पूवी क्षेत्र से जीप सदस्य रेणु देवी ने पुत्र अभय कुमार मेहता व बहु विद्या कुमारी पर विवाह को अवैध करने के लिए 2019 में आवेदन दिया था।लेकिन चार वर्ष के लंबे कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद विद्या कुमारी को फैमिली कोर्ट ने शादी को वैद्य करार दिया।विद्या कुमारी के पक्ष के अधिवक्ता महेश प्रसाद ने बताया कि मैं न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए द्वितीय पक्ष की वैद्यता के बारे में पर्याप्त साक्ष्य को मजबुती से दिया।दोनों पक्ष्य के कागजातों,ब्यानों एवं उच्चतम न्यायालय के रूलिंग के आलोक में आवेदक के आवेदन को कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने खारिज कर दिया और दोनों के शादी को दिनांक 10/2/2023 को वैद्य करार दिया।वही विद्या कुमारी ने कहा कि हम दोनों के मर्जी से हजारीबाग के मंदिर में शादी हुआ था।लेकिन सास ससुर समाज के बात का अवहेलना करते हुए मुझे घर मे रहने के लिए नही दे रहे थे।मैं कई दिनों तक बारिस में भूखे प्यासे बरामदा में रहा।ससुराल वालों ने मुझे बहुत यातन

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