नेपनागर में जगह जगह खुलेआम अवैध रेत उत्खनन पुलिस प्रशासन माइनिंग विभाग रेत माफियों के आगे लाचार

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पेसा एक्ट के तहत बनी ग्राम समिति अब खुलेआम अवैध रेत खनन एवं परिवहन कर रही है समिति के सदस्य बैराज पर डायरी लेकर ट्रेक्टर की एंट्री कर 1 ट्रिप की आठ सौ रुपए ले रहे है।
 मामला ग्राम सतोड़ और गोंद्री के बीच बने बैराज का है,
 पिछले 4 वर्षों से बैराज के गेट खुले होने के कारण पानी दिसंबर अंत तक खाली हो जाता है पानी खाली होने के बाद क्षेत्र की सारे रेत के सारे टापू खुल जाते हैं
गुरुवार दोपहर में माइनिंग विभाग से कार्यवाही करने के लिए पहुंचे अधिकारियों को देख कुछ ट्रैक्टर वाले रेत खली कर भाग निकले और 2 ट्रैक्टर को परिवहन करते हुए पकड़ा ताप्ती बैराज से ट्रैक्टर को लेकर अधिकारी देड़तलाई पुलिस चौकी जा रहे थे तभी रास्ते में पेसा एक्ट समिति के सदस्य और ग्रामीणों ने माइनिंग की गाड़ी को रोककर कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की 100 से ज्यादा ग्रामीणों ने अधिकारियों का रास्ता रोका और उनसे जवाब तलब करने लगे अधिकारियों को समिति वालों ने कहा कि आप किसके कहने से यहां कार्यवाही करने आए हैं क्या आपने पेसा एक्ट के तहत बनी हुई समिति या गांव के सरपंच से गांव में घुसने की अनुमति ली है आप खुद अवैध तरीके से यहां कार्यवाही करने पहुंचे हैं और हमारे द्वारा बेची जा रही रेत को आप अवैध करार दे रहे हैं।
 पेसा एक्ट के तहत बने कानून की आपको जानकारी नहीं है ग्रामसभा को आप नहीं मानते जल, जमीन और जंगल इन सब पर हमारा अधिकार है हमें किसी को आवेदन देने की या किसी से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है आप इसको अवैध नहीं बोल सकते और इस पर कार्यवाही भी नहीं कर सकते अधिकारी के लाख बोलने पर भी ग्रामीण नहीं माने रास्ते में जमा लोगों की भीड़ और उनके बर्ताव को देखकर अधिकारियों को बिना कार्यवाही किए बैरंग लौटना पड़ा।
गोंद्री बैराज के बनने से सिर्फ रेत माफियाओं को ही फायदा हो रहा है किसान पिछले 4 वर्षों से परेशान हैं अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं जनप्रतिनिधियों को इसकी कोई चिंता नहीं है और अब पेसा एक्ट के तहत जो समितियां बनी है वह भी किसानों की चिंता न करते हुए सिर्फ व्यवसाय को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, क्षेत्र के किसान हर साल हजारों रुपए जलसंसाधन विभाग को टैक्स दे रहे है।
गोविंद पाल निरीक्षक खनिज विभाग – अवैध खनन एव परिवहन हो रहा है अपर कलेक्टर का निर्देशन लिया है उन्होंने समझाइस देने को कहा है समिति को रेत बेचना है तो भोपाल पोर्टल के नियम अनुसार आवेदन करे शासन की अनुमति के बाद ये रेत बेच सकते है।

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