Hindoun, Karauli District, Rajasthan, April 4, Janakranti News, : राजस्थान के करौली जिले में हिंडौन सिटी कोर्ट के मजिस्ट्रेट( Ravindra Kumar, Judicial Magistrate, Hindaun City) के खिलाफ पुलिस ने इस आरोप में मामला दर्ज किया है कि जज ने एक दलित महिला और यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को अदालत में अपने कपड़े उतारने और चोटें दिखाने का आदेश दिया था l
डिप्टी एसपी (ST-SC) सेल मीना मीना ने कहा कि पीड़िता ने 30 मार्च को शिकायत की थी कि हिंडौन कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने उसे कपड़े उतारकर चोटें दिखाने के लिए कहा था. “उसने अदालत में कपड़े उतारने और जज को चोटें दिखाने से इनकार कर दिया और 30 मार्च को अदालत में अपना बयान दर्ज करने के बाद, उसने हिंडौन सिटी अदालत के मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत दर्ज की।
डिप्टी एसपी (ST-SC)) सेल मीना मीना ने बुधवार को बताया कि पीड़िता ने पिछले महीने की 30 तारीख को हिंडौन सिटी कोर्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने बताया कि हिंडौन सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ आईपीसी की धारा 345 और एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम(Case under IPC Section 345, SC/ST Atrocities Act) के तहत कोतवाली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. इसी बीच 19 मार्च को पीड़ित महिला के साथ दुष्कर्म किया गया. इस घटना को लेकर 27 मार्च को स्थानीय हिंडौन सदर थाने में मामला दर्ज कराया गया था l
—— M Venkata T Reddy, News Editor, MP Janakranti News,