Ladli Behna Yojana 13th Kist: इस तारीख को आ सकती है लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त, जानिए

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मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाती है. इन्हीं में से एक लोकप्रिय योजना है लाडली बहना योजना. इस योजना के तहत अब तक लाभार्थी महिलाओं को 12 किस्तें मिल चुकी हैं और अब वे बेसब्री से लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार लाडली बहना योजना की किस्त 10 जून को जारी की जा सकती है.

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पिछली दो किस्तें तय समय से पहले मिली थीं

आपको बता दें कि लाडली बहना योजना की पिछली दो किस्तें तय समय से पहले महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी गई थीं. लोकसभा चुनाव के चलते 12वीं किस्त 4 मई को दी गई थी. वहीं, 11वीं किस्त 5 अप्रैल को दी गई थी.

13वीं किस्त की राशि बढ़ सकती है?

लाडली बहना योजना को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव के दौरान योजना की राशि बढ़ाने की घोषणा की थी. फिलहाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं. माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव लाडली बहना योजना की किस्त राशि बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं. ऐसे में इस बार लाभार्थी महिलाओं को बढ़ी हुई किस्त का फायदा मिल सकता है. इस बार 1250 रुपये के बजाय महिलाओं के खाते में 1500 रुपये ट्रांसफर किए जा सकते हैं. हालांकि, अभी इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है.

किन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

लाडली बहना योजना की लाभार्थी लिस्ट से अयोग्य महिलाओं के नाम हटाए जा रहे हैं. वहीं, कुछ महिलाएं अपनी मर्जी से भी इस योजना का लाभ छोड़ रही हैं. ऐसे में आपको ये जानना चाहिए कि किन महिलाओं के नाम इस योजना के तहत हटाए गए हैं.

आपको ये जानना जरूरी है कि लाडली बहना योजना का लाभ किन महिलाओं को नहीं दिया जाएगा. योजना का लाभ नहीं ले पाने वाली महिलाओं के लिए अयोग्यता के नियम इस प्रकार हैं:

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  • जिन महिलाओं के परिवार की कुल आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है. उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
  • अगर परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है, तो ऐसे परिवार को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा.
  • जिस परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, जैसे- स्वास्थ्य विभाग, उपक्रम मंडल, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्थानीय निकाय में नियमित, स्थायी कर्मचारी या संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, तो ऐसे परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
  • अगर महिला खुद केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना के तहत ₹1000 या उससे अधिक प्रति माह की राशि प्राप्त कर रही है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं.
  • जिस महिला का परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा.
  • अगर परिवार का कोई सदस्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या निदेशक है, तो भी महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
  • जिस महिला का परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों (पंच और उप सरपंच को छोड़कर) में निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है.
  • जिन परिवारों के पास संयुक्त रूप से 5 एकड़ से अधिक खेती लायक जमीन है. यहां परिवार का मतलब पति, पत्नी और बच्चे से है. उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
  • जिन परिवार के सदस्यों के नाम संयुक्त रूप से चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) दर्ज हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
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