पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर सभी वर्गों पर पड़ता है, जिसमें किसान भी शामिल हैं. खेती के कामों के लिए भी किसानों को डीजल की जरूरत होती है. खेत में सिंचाई के लिए पंप चलाने से लेकर खेत के कामों के लिए ट्रैक्टर चलाने तक, हर काम में डीजल की जरूरत पड़ती है. ऐसे में डीजल की बढ़ती कीमतों से किसानों को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार उन्हें डीजल पर सब्सिडी देगी. इसके लिए राज्य सरकार ने इस सीजन के लिए भी डीजल सब्सिडी योजना को मंजूरी दे दी है ताकि राज्य के किसान इसका लाभ उठा सकें और अपने खेती के कामों के लिए सस्ता डीजल प्राप्त कर सकें.
आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि विभाग द्वारा इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इस योजना का लाभ राज्य के सभी वर्गों के किसानों को दिया जाएगा.
डीजल पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
राज्य सरकार द्वारा खरीफ सीजन के लिए डीजल सब्सिडी योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पंप सेट के लिए खरीदे गए डीजल पर 75 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी. इस तरह से इस योजना के तहत प्रति सिंचाई, प्रति एकड़ 750 रुपये की दर से किसानों को सब्सिडी दी जाएगी.
कौन सी फसल के लिए कितनी डीजल सब्सिडी मिलेगी?
राज्य में धान के साथ-साथ मक्का, जूट, दलहन, तिलहन, मौसमी सब्जियां, औषधीय और सुगंधित फूलों की भी खेती की जाती है. इसे ध्यान में रखते हुए डीजल सब्सिडी योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी राशि इस प्रकार है:
धान की पौध और जूट की फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए सब्सिडी दी जाएगी. इसके लिए किसान को 1500 रुपये प्रति एकड़ की दर से डीजल पर सब्सिडी दी जाएगी.
खरीफ फसल में धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहन, तिलहन, मौसमी सब्जियां, औषधीय और सुगंधित पौधों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी दी जाएगी.
योजना के तहत यह सब्सिडी प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ सिंचाई के लिए दी जाएगी.
डीजल सब्सिडी योजना में आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
डीजल सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के किसानों को इसके लिए आवेदन करना होगा. आवेदन के लिए किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. ऐसे में आवेदन करने से पहले किसानों को सभी जरूरी दस्तावेज अपने पास रख लेने चाहिए ताकि आवेदन करने में कोई दिक्कत न हो. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:
किसान का पंजीकरण क्रमांक
किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
आधार से जुड़ा हुआ किसान का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
किसान का निवास प्रमाण पत्र
डीजल विक्रेता की रसीद
बैंक खाता विवरण, इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी
किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि डीजल रसीद चाहे कम्प्यूटरीकृत हो या डिजिटल, रसीद पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतिम 10 अंक होने चाहिए. रसीद पर किसान के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के बिना मान्य नहीं होगी.
डीजल सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कहां करें?
यदि आप बिहार के किसान है तो आप डीजल अनुदान योजना (Diesel Subsidy Scheme) के तहत डीजल की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत आवेदन के लिए सबसे पहले आपको प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कृषि विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। योजना के तहत आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।