Central Election Commission Has Issued New Guidelines To All States, :: मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र न होने पर भी वह मतदान कर सकता है, केंद्रीय चुनाव आयोग के नये दिशानिर्देश,”””

By
On:
Follow Us

New Delhi, April 5, Jankranti News, :— चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत के किसी भी पात्र नागरिक को वोटर कार्ड न होने के कारण वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए सभी राज्यों के मतदान अधिकारियों को कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मतदान अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदाता पहचान पत्र (EPIC) में नाम और अन्य विवरण में मामूली अंतर होने पर भी वोट देने का अधिकार प्रदान किया जाए, यदि मतदाता की पहचान उस मतदान केंद्र में सत्यापित हो।

केंद्रीय चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, पहचान सत्यापन संभव नहीं होने पर, वोट देने का हकदार व्यक्ति मतदान के दिन वैकल्पिक फोटो सत्यापन पहचान दस्तावेज दिखाता है, तो वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए . भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने देश में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में मतदाता पहचान सत्यापन के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी करते हुए सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को पत्र लिखा है।

ईसीआई ने स्पष्ट किया कि जब मतदाता पहचान पत्र में फोटो से छेड़छाड़ या अन्य दोषों के कारण मतदाता पहचान सत्यापन संभव नहीं है, तो कोई भी केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सूची में से किसी भी फोटो पहचान दस्तावेज को दिखाकर मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

अनिवासी भारतीय मतदाताओं को अपना पासपोर्ट दिखाना होगा। सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदान से कम से कम 5 दिन पहले मतदाताओं को मतदान केंद्र का नाम, तारीख, समय और अन्य विवरण वाली मतदान सूचना पर्चियां जारी करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन्हें मतदाता पहचान के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

“” यदि आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो आप निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो प्रमाण दिखाकर मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।””
*- आधार कार्ड
*- रोजगार गारंटी जॉब कार्ड
*- बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
*- केंद्रीय श्रम विभाग की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

  • – ड्राइविंग लाइसेंस
  • – पैन कार्ड
    *- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के तहत रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, भारत (आरजीआई) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
    *- भारतीय पासपोर्ट
    *- फोटो सहित पेंशन दस्तावेज
    *-केंद्र/राज्य सरकारों/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी रोजगार पहचान पत्र
    *-सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र
    *- केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (UDID).
  • M Venkata T Reddy, News Editor, MP Janakranti News,
For Feedback - newsmpjankranti@gmail.com

Related News

Leave a Comment