CM Rural Path Vendor Loan Scheme: छोटे व्य्वसाय के लिए इस योजना के माध्यम से मिलेंगा लोन, ऐसे करे आवेदन

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CM Rural Path Vendor Loan Scheme: सरकार बहुत से प्रकार की योजनाए लाते रहती है ऐसे में आपको मध्यप्रदेश सरकार की मुख्‍यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के बारे में बताते है. आपको बता दे की इस योजना से राज्य सरकार छोटा-छोटा ऋण उपलब्ध कराती है. इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसी भी जरूरतमंद पात्र नागरिक को 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में सहयोग करना है जिससे वे अपना कोई न कोई छोटा काम शुरू कर सकें. तो आइये जानते है इसके बारे में…

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मुख्‍यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना का उद्देश्य

  • राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध कराना।
  • नियमित ऋण चुकौती को प्रोत्साहित करना।
  • छोटे उद्यमियों को व्यापार प्रशिक्षण प्रदान करना।

मुख्‍यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के लाभ

इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 10,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। यह ऋण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है। और इस योजना के तहत लाभार्थियों को व्यापार प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलती है।

मुख्‍यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के लिए पात्रता

  • मध्य प्रदेश का निवासी होना।
  • ग्रामीण क्षेत्र में रहना।
  • पथ विक्रेता के रूप में काम करना।
  • परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होना।
  • किसी भी बैंक से पूर्व में ऋण नहीं लिया होना।

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मुख्‍यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के लिए आवेदन

इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु http://kamgarsetu.mp.gov.in/ पर जाकर आवेदन को समझा जा सकता है. और नजदीकी जन सेवा केंद्र या बैंक शाखा में जा सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के साथ ही, आवश्यक दस्तावेज भी जमा करें। आवेदन पत्र का मूल्यांकन करने के बाद, यदि पात्र पाया जाता है, तो ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है।

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