कलेक्टर बोले – “शुल्क माफ” लेकिन नगरपालिका ने की जेब साफ! देवरी में दीपावली पर अवैध वसूली का खेल उजागर

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सागर (एमपी जनक्रांति न्यूज़)। दीपावली पर्व पर छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी संचालकों को राहत देने के लिए सागर कलेक्टर श्री संदीप जी आर द्वारा जारी आदेश को देवरी नगरपालिका ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। कलेक्टर कार्यालय सागर के आधिकारिक फेसबुक पेज पर 15 अक्टूबर को जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया था कि दीपावली पर्व के अवसर पर अस्थाई दुकानदारों, ठेला-रेहड़ी संचालकों, ग्रामीण-शहरी कारीगरों तथा महिलाओं के स्व-सहायता समूहों से किसी भी प्रकार का बाजार बैठकी शुल्क या किराया नहीं लिया जाएगा।

इसके बावजूद देवरी नगरपालिका प्रशासन ने कलेक्टर के आदेश की खुलेआम अवहेलना करते हुए बाजार क्षेत्र में छोटे दुकानदारों और ठेलेवालों से अवैध रूप से वसूली की। यह वसूली दीपावली एवं ग्यारस पर्व के दौरान नगर के विभिन्न प्रमुख बाजारों में की गई।

अवैध वसूली के सबूत सामने आए

एमपी जनक्रांति न्यूज़ को प्राप्त प्रमाणों में वसूली की रसीदें और दुकानदारों के वीडियो बयान शामिल हैं, जिनमें कई दुकानदारों ने कैमरे के सामने यह आरोप लगाया कि नगरपालिका कर्मचारी उनसे जबरन शुल्क वसूल रहे थे। दुकानदारों का कहना है कि जब उन्होंने कलेक्टर के आदेश का हवाला दिया तो कर्मचारियों ने अनसुना कर दिया।

व्यापारियों में आक्रोश, प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप

स्थानीय व्यापारियों ने इस कार्रवाई को प्रशासनिक मिलीभगत बताया है। उनका कहना है कि त्योहारों पर छोटे व्यापारियों की मदद करने की बजाय उनसे अवैध रूप से पैसा वसूला गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा।

स्थानीय नागरिकों की मांग – जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो

नगर के नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि देवरी नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। साथ ही जो राशि अवैध रूप से वसूली गई है, उसे दुकानदारों को वापस लौटाया जाए

कलेक्टर के आदेश में स्पष्ट निर्देश

कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने अपने आदेश में कहा था कि दीपावली पर्व के अवसर पर अस्थाई रूप से व्यापार करने वाले छोटे-छोटे व्यवसायियों, ग्रामीण कारीगरों एवं महिलाओं के स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाए गए मिट्टी-गौबर के दीपक, धार्मिक प्रतीक और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर किसी भी प्रकार का बाजार शुल्क या बैठकी नहीं वसूला जाएगा। यह आदेश 15 अक्टूबर 2025 से 1 नवम्बर 2025 तक के लिए प्रभावी रहेगा।

इसके बावजूद देवरी नगरपालिका का यह रवैया न केवल आदेश उल्लंघन की श्रेणी में आता है, बल्कि छोटे व्यापारियों के हितों पर भी सीधा प्रहार है।

एमपी जनक्रांति न्यूज़ की जांच जारी

एमपी जनक्रांति न्यूज़ ने इस मामले से संबंधित रसीदों और वीडियो साक्ष्यों को जिला प्रशासन को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही इस पूरे प्रकरण पर उच्चाधिकारियों से प्रतिक्रिया मांगी जाएगी।

रिपोर्ट – सोनू प्रजापति, संवाददाता, एमपी जनक्रांति न्यूज़, देवरी (सागर)
📞 7582995977

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