इंदौर के पेट्रोल पंप पर हिंसक घटना: ‘नो हेलमेट नो पेट्रोल’ नियम पर विवाद, पंप जलाने की कोशिश

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इंदौर, मध्य प्रदेश: इंदौर के छोटा बांगड़दा क्षेत्र स्थित शुक्ला ब्रदर्स पेट्रोल पंप पर शुक्रवार, 1 अगस्त 2025 को एक गंभीर हिंसक घटना सामने आई, जहां ‘नो हेलमेट नो पेट्रोल’ नियम का पालन करने से इनकार करने पर तीन युवकों ने पंप में आग लगाने का प्रयास किया. इस घटना ने शहर में 1 अगस्त से लागू हुए नए अभियान के कार्यान्वयन पर चिंताएं बढ़ा दी हैं.

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घटना का विस्तृत विवरण

यह घटना इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के छोटा बांगड़दा में स्थित शुक्ला ब्रदर्स पेट्रोल पंप पर शुक्रवार, 1 अगस्त 2025 को हुई. यह पेट्रोल पंप सुबोध शुक्ला, मनोज शुक्ला और आशुतोष शुक्ला के परिवार का है.

मुख्य घटनाक्रम इस प्रकार है:

  • तीन युवक मोटरसाइकिल (MP 14, NJ 8045) से बिना हेलमेट पहने पेट्रोल पंप पर आए.
  • पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने “नो हेलमेट नो पेट्रोल” नियम के तहत उन्हें पेट्रोल देने से मना कर दिया.
  • इस पर दो युवक बाइक से उतरे और कर्मचारियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी.
  • एक युवक ने चाकू निकालकर धमकी दी: “अब बिना हेलमेट लगाए पेट्रोल लेंगे। देखते हैं कौन रोकता है और पैसे भी नहीं देंगे”.

घटना का सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब पंप के अन्य स्टाफ मदद के लिए वहां आने लगे. इस पर एक युवक ने माचिस की तीली जलाई और जलती हुई तीली पेट्रोल की टंकी के पास फेंक दी. सौभाग्यवश, तीली बुझ गई और एक बड़ी दुर्घटना टल गई. इसके बाद तीनों युवक मौके से भाग गए.

पुलिस कार्रवाई

पेट्रोल पंप प्रबंधक वीरेंद्र धौलपुरिया की शिकायत पर एरोड्रम थाने ने मामला दर्ज किया है. पुलिस ने मोटरसाइकिल चालक और एक अन्य युवक के खिलाफ BNS धारा 296, 115(2), 119(1) और 3(5) के तहत केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है जिसमें लाल-सफेद लाइनिंग टी-शर्ट पहने एक युवक माचिस की तीली जलाकर पंप पर फेंकते दिखा है.

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“नो हेलमेट नो पेट्रोल” अभियान की पृष्ठभूमि

यह घटना इंदौर में 1 अगस्त 2025 से लागू हुए “नो हेलमेट नो पेट्रोल” अभियान के संदर्भ में हुई है. इस अभियान को सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है और यह 29 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा.

अभियान की मुख्य बातें:

  • यह अभियान जिला कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश के तहत लागू है.
  • यह सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी कमिटी के निर्देश पर आधारित है.
  • नियम का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप को ₹5,000 जुर्माना या सील करने का प्रावधान है.

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व्यापक प्रभाव और चुनौतियां

इस अभियान के कारण पेट्रोल पंप मालिकों और कर्मचारियों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

पेट्रोल पंप मालिकों की चिंताएं:

  • पेट्रोल पंप संचालकों ने इस नियम के कारण सुरक्षा चिंताओं के चलते पुलिस या होमगार्ड की सुरक्षा की मांग की है.
  • इंदौर पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र वासु ने कहा है कि कर्मचारियों, विशेषकर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता है.

अन्य घटनाएं:

  • यह घटना अकेली नहीं है. इसी दौरान दो पेट्रोल पंप इस नियम का उल्लंघन करने पर सील किए गए हैं.
  • विधायक गोलू शुक्ला के परिवार के पेट्रोल पंप पर भी इस नियम का उल्लंघन हुआ था, लेकिन उसे केवल चेतावनी दी गई.

कानूनी चुनौती:

  • इस नियम के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है.
  • याचिका में तर्क दिया गया है कि यह नियम “अन्यायपूर्ण और मनमाना” है और जनता के लिए असुविधाजनक है.
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Arshad Khan

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