कभी बेमौसम बारिश तो कभी ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है. फसल बीमा कराने से किसान प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं. बरेली मंडल में खरीफ अभियान 2024 के तहत फसल बीमा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
जिन किसानों को अपनी फसल का बीमा कराना है, वे दस्तावेजों के साथ जनसेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं. संयुक्त कृषि निदेशक डॉ. राजेश कुमार ने जिलावार बीमा होने वाली फसलों की सूची जारी कर दी है. फसल बीमा कराने से किसान आर्थिक नुकसान से बचाव कर सकेंगे.
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बीमा कैसे कराएं और कहां करें संपर्क
डॉ. राजेश कुमार के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बरेली मंडल के चारों जिलों में फसल बीमा का कार्य आईएफएफसी टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाएगा. अधिसूचित फसलों का प्रीमियम दो प्रतिशत और बागवानी फसलों का प्रीमियम पांच प्रतिशत है. केला की फसल का बीमा कराने की अंतिम तिथि 30 जून और मिर्च की फसल का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है.
बैनामा (ऋण) से वंचित किसान जनसेवा केंद्र, संबंधित बैंक शाखा से आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण, बोई गई अधिसूचित फसल का रकबा, खतौनी, मोबाइल नंबर आदि लेकर संपर्क कर सकते हैं या फिर pmfby.gov.in पोर्टल पर जाकर बीमा करा सकते हैं.
प्राकृतिक आपदाओं से होगा बचाव
संयुक्त कृषि निदेशक ने किसानों से फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अपील की है ताकि वे प्राकृतिक आपदा आदि के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से बच सकें. फसल बीमा कराने में कोई समस्या आती है या कोई जानकारी चाहिए तो किसान कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन (टोल फ्री) 14447 या संबंधित जिले के उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी और बैंक से संपर्क कर सकते हैं.
कौन से जिले में कौन सी फसल का होगा बीमा
- बरेली: धान, बाजरा, उड़द, तिल, मिर्च, केला.
- बदायूं: धान, मक्का, बाजरा, उड़द, तिल, मिर्च.
- शाहजहांपुर: धान, मक्का, बाजरा, उड़द, तिल, मिर्च, केला.
- पीलीभीत: धान.