मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा रोटावेटर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रेज्ड बेड प्लांटर, रिजफरो प्लांटर और मल्टीक्रॉप प्लांटर जैसे बुवाई के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। इस दौरान आवेदन करने वाले सभी किसानों को विभाग द्वारा ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चुना जाएगा। लॉटरी 27 जून 2024 को निकाली जनि थी। ऐसे में, जो किसान लॉटरी में चुने जाएंगे, वे किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीद सकेंगे।
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कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
राज्य में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिनमें महिला और पुरुष वर्ग, जाति वर्ग और भूमि वर्ग के अनुसार किसानों को अलग-अलग सब्सिडी देने का प्रावधान है। इसमें किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। जो किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, वे कृषक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।
किसानों को डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जमा करना होगा
योजना का लाभ उठाने के लिए, किसानों को संबंधित जिले के सहायक कृषि अभियंता (सूची देखने के लिए क्लिक करें) के नाम से अपने बैंक खाते से सुरक्षा राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसमें किसानों को रोटावेटर कृषि उपकरण के लिए रु. 5,000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जमा करना होगा। वहीं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल/जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल/रेज्ड बेड प्लांटर/रिज फरो प्लांटर/मल्टीक्रॉप प्लांटर के लिए किसानों को रु. 2,000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना होगा।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी पाने के लिए आवेदन कहां करें?
मध्य प्रदेश में किसानों को सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऐसे में, जो किसान उपरोक्त कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, वे कृषक ऑनलाइन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत हैं वे आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन जमा कर सकते हैं।
वहीं, जो किसान अभी तक पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत नहीं करा पाए हैं, उन्हें कृषक एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से अपना पंजीकरण कर