इंदौर, 20 अगस्त 2025 (एमपी जनक्रांति न्यूज): मध्यप्रदेश सरकार ने श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। बीड़ी, चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा लौह-मैग्नीज-क्रोम अयस्क खदान श्रमिकों एवं उनके पुत्र-पुत्रियों को शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से उच्च शिक्षा तक के छात्रों को ₹1,000 से ₹25,000 तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो श्रमिक परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगी।
यह योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित है और मध्यप्रदेश में बीड़ी एवं खनन क्षेत्र से जुड़े लाखों परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। बीड़ी श्रमिक औषधालय इंदौर के चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि यह योजना मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के लिए है, जिससे उनकी आर्थिक बाधाएं दूर होंगी और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा।

योजना की मुख्य विशेषताएं
- छात्रवृत्ति राशि:
- प्री-मैट्रिक (कक्षा 1 से 10 तक): ₹1,000 से ₹3,000 तक।
- पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक): ₹3,000 से ₹25,000 तक। लड़कियों को अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किया जा सकता है।
- पात्रता मानदंड:
- अभिभावक बीड़ी कार्यकर्ता, सिने कार्यकर्ता, आयरन ओर मैंगनीज एंड क्रोम ओर माइन्स (IOMC), लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट माइन्स (LSDM) कार्यकर्ता होने चाहिए।
- परिवार की मासिक आय ₹10,000 (बीड़ी/खनन श्रमिकों के लिए) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- छात्र भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम अंक प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है।
- लाभ: योजना कक्षा 1 से उच्च शिक्षा तक लागू है, जो श्रमिक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन है। छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal – NSP) पर जाकर आवेदन करना होगा:
- वेबसाइट: scholarships.gov.in
- योजना का नाम: “Financial Assistance for Education of the Wards of Beedi/Cine/IOMC/LSDM Workers – Pre-Matric” और “Post-Matric”।
- अनिवार्य प्रक्रिया: ओटीआर (One Time Registration) और फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें।
- आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, श्रमिक आईडी कार्ड, बैंक खाता विवरण, और शैक्षणिक प्रमाण पत्र। दस्तावेजों को स्पष्ट और पठनीय स्थिति में स्कैन कर अपलोड करें।
- आवेदन के बाद: अपने शिक्षण संस्थान में संपर्क कर आवेदन को पोर्टल के माध्यम से सत्यापित करवाएं। बिना सत्यापित आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- पात्रता एवं अन्य जानकारी: पोर्टल पर उपलब्ध है।
अंतिम तिथियां
- प्री-मैट्रिक: 31 अगस्त 2025 तक।
- पोस्ट-मैट्रिक: 31 अक्टूबर 2025 तक।
संपर्क जानकारी
ऑनलाइन आवेदन संबंधी किसी भी जानकारी के लिए:
- जबलपुर मुख्यालय: दूरभाष – 0761-4039511, 4039510; ईमेल – wc.jabalpur@rediffmail.com, wcjab@mp.gov.in।
- कल्याण प्रशासक कार्यालय, इंदौर: दूरभाष – 0731-2703530; ईमेल – waind@mp.gov.in।
- व्यक्तिगत जानकारी: मध्यप्रदेश में संचालित नजदीकी औषधालयों एवं केन्द्रीय चिकित्सालय सागर में संपर्क करें।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, यह योजना 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए लागू है और लाखों श्रमिक परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। यह योजना शिक्षा के माध्यम से श्रमिक परिवारों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करेगी। यदि आप या आपके जानने वाले पात्र हैं, तो तुरंत आवेदन करें और इस जरूरी जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें।
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