MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: BJP MLA राहुल सिंह लोधी की विधायिका शून्य, ये है पूरा मामला

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जबलपुर/ टीकमगढ़। मध्यप्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने टीकमगढ़ की खरगापुर विधानसभा से BJP विधायक व पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह लोधी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया है।
दरअसल, कांग्रेस कैंडिडेट चंदा सिंह गौर ने एक याचिका लगाई थी। जिसमें उन्होंने चुनाव में वोटिंग के वक्त धांधली और नियमों की अनदेखी करने के आरोप लगाए थे। सुनवाई के दौरान जस्टिस नंदिता दुबे की कोर्ट ने राहुल सिंह लोधी पर लगे सारे आरोपों को सही पाया। और उन्होंने राहुल सिंह लोधी की विधायिकी शून्य कर दी।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी की धाकड़ नेता उमा भारती को बड़ा झटका लगा है। उनके भतीजे राहुल सिंह लोधी जिन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट दिलाने और जिताने के लिए उमा भारती ने पूरी ताकत लगा दी थी, का हाई कोर्ट द्वारा निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया है। टीकमगढ़ में कहा जाता है कि राहुल लोधी ही उमा भारती है और उमा भारती ही राहुल लोधी है।

खरगापुर जिला टीकमगढ़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी चंदा रानी गौर ने उनके खिलाफ याचिका प्रस्तुत की थी। याचिका में कहा गया था कि चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने दो नामांकन पत्र दायर किए थे। पहले नामांकन में भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि उनकी एसआर कंस्ट्रक्शन कंपनी में भागीदारी में है। दूसरे नामांकन में उन्होंने लिखा है कि उनकी और उनके परिवार की किसी भी कंपनी में भागीदारी नहीं है। याचिका में कहा गया है कि एसआर कंस्ट्रक्शन कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। दूसरे नामांकन में भागीदारी नहीं होने की जानकारी दी गई।

अधिवक्ता राजमणि मिश्रा ने न्यायालय को बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में खरगापुर विधानसभा सीट से याचिकाकर्ता विजयी हुई थीं। इसके खिलाफ अनावेदक ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका खारिज करते हुए राहुल सिंह लोधी पर 10 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई थी। अनावेदक ने हाईकोर्ट में कॉस्ट जमा नहीं कराई। अनावेदक ने नामांकन पत्र में भी कॉस्ट लगाए जाने की जानकारी नहीं दी।

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