Mp Education loan: उच्च शिक्षा के लिए के लिए विद्यार्थियों को मिलेंगा लोन, ऐसे करे आवेदन

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Mp Education loan: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य सरकार में कई तरह की योजनाए संचालित की जाती है उसमे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सी योजनाए है, ऐसे में आपको बता दे की राज्य सरकार ने निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना का लाभ लेकर अपनी पढाई में आ रही आर्थिक रूकावट को दूर कर सकते है. तो आइये जानते है इस योजना के बारे में…

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मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना

आपको बता दे की उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना के तहत विद्यार्थी को उच्च शिक्षा के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करने पर 4 लाख रूपये तक के ऋण के लिए किसी प्रकार की गारंटी यानि कोलेट्रल सिक्युरिटी की आवश्यकता नहीं होती। और अगर इससे अधिक राशि का अगर लोन रहता है तो बैंक द्वारा कोलेट्रल सिक्युरिटी ली जाती है,

मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना का क्रियान्वन

मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना के लिए बता दे की इस योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। और योजना का नोडल विभाग संस्थागत वित्त है. बता दे की इस योजना से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 200 विद्यार्थियों के प्रकरणों के लिए गारंटी दी जाएँगी। और इसमें विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण भी शामिल रहते है. अधिक जानकारी आपको विभाग द्वारा मिल जाएँगी

मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना में ऐसे होंगा चयन

मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना के तहत लोन के लिए बता दे की इसके आवेदन उपरांत चयन के लिए क्रियान्वयन करने वाले विभागों में छानबीन समिति गठित की गई है। जिसमें संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, संचालक, संस्थागत वित्त एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति अथवा उनके प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगें, और इस समिति निर्देशन संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव करते है. जो की विद्यार्थी की पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, शिक्षण संस्थान की मान्यता, ऋण की वापसी की संभावना और पालक की आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर इसका चयन करते है.

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मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना में आवेदन

मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना के तहत लोन के लिए आवेदन करने के लिए विद्यार्थी अपने महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेंगे। विद्यार्थी बैंक के माध्यम से भी संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकते है।

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