क्या आप मध्य प्रदेश के एक किसान या किसान परिवार से हैं, और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना (MMKUY) आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। यह योजना उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है जो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास खेती के लिए अपनी जमीन नहीं है। इस लेख में हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसमें इसकी पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों की पूरी जानकारी शामिल है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और बेरोजगारी को कम करना है। यह योजना मुख्य रूप से उन लोगों को आर्थिक मदद और तकनीकी सहायता प्रदान करती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-आधारित उद्योग जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग, या अन्य छोटे व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इस तरह यह योजना न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करती है।
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इस योजना के तहत मिलने वाले प्रमुख लाभ
यह योजना उद्यमियों को वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह के लाभ प्रदान करती है।
1. पूंजी लागत पर सब्सिडी: सरकार आपके प्रोजेक्ट की कुल लागत पर एक निश्चित प्रतिशत की सब्सिडी देती है, जो आपके प्रोजेक्ट की लागत और आपकी श्रेणी पर निर्भर करती है।
- ₹10 लाख से अधिक के प्रोजेक्ट पर:
- सामान्य वर्ग: 15% की सब्सिडी (अधिकतम ₹12 लाख)।
- BPL वर्ग: 20% की सब्सिडी (अधिकतम ₹18 लाख)।
- ₹10 लाख से कम के प्रोजेक्ट पर:
- सामान्य वर्ग: 15% की सब्सिडी (अधिकतम ₹1 लाख)।
- BPL / SC / ST / OBC / महिला / अल्पसंख्यक / दिव्यांग: 30% की सब्सिडी (अधिकतम ₹2 लाख)।
- विशेष प्रावधान:
- घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियाँ: प्रोजेक्ट लागत पर 30% की सब्सिडी (अधिकतम ₹3 लाख)।
- भोपाल गैस पीड़ित परिवार: प्रोजेक्ट लागत पर अतिरिक्त 20% की सब्सिडी (अधिकतम ₹1 लाख)।
2. बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी: यह योजना उद्यमियों को बैंक से लिए गए ऋण पर भी ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
- ₹10 लाख या अधिक के प्रोजेक्ट पर:
- पुरुष उद्यमियों के लिए 5% प्रति वर्ष, और महिला उद्यमियों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक।
- अधिकतम सब्सिडी: ₹5 लाख प्रति वर्ष।
- ₹10 लाख से कम के प्रोजेक्ट पर:
- पुरुष उद्यमियों के लिए 5% प्रति वर्ष, और महिला उद्यमियों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक।
- अधिकतम सब्सिडी: ₹25,000 प्रति वर्ष।
3. ऋण गारंटी शुल्क: इस योजना के तहत, सरकार बैंक द्वारा लिए जाने वाले ऋण गारंटी शुल्क का भी भुगतान करती है।
कौन आवेदन कर सकता है? (पात्रता मानदंड)
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए।
- आवेदक या उसके माता-पिता के पास खुद की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता (Income Tax Payer) नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को पहले किसी भी सरकारी योजना के तहत लाभ नहीं मिला होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफलाइन
आप इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के चरण:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: मध्य प्रदेश MSME विभाग की वेबसाइट https://msme.mponline.gov.in/ पर जाएं।
- पंजीकरण (Registration) करें: ‘मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना’ के लिंक पर क्लिक करके नया पंजीकरण करें।
- लॉगिन करें: पंजीकृत होने के बाद, अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें: ऑनलाइन फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें।
ऑफलाइन आवेदन के चरण:
- फॉर्म प्राप्त करें: अपने जिले के किसान कल्याण विभाग या जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र (DIC) से आवेदन फॉर्म लें।
- फॉर्म भरें और दस्तावेज़ संलग्न करें: फॉर्म को सही-सही भरकर उसके साथ सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी लगाएं।
- फॉर्म जमा करें: भरे हुए फॉर्म को उसी कार्यालय में जमा करें जहाँ से आपने उसे लिया था और रसीद लेना न भूलें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना क्या है? यह मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है जो किसानों और उनके परिवारों को कृषि-आधारित उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करती है।
2. इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है? मुख्य रूप से वे किसान परिवार, जिनके पास खुद की कृषि भूमि नहीं है और जो 10वीं पास हैं, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
3. इस योजना के तहत क्या-क्या लाभ मिलते हैं? योजना में प्रोजेक्ट लागत पर सब्सिडी, बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी और ऋण गारंटी शुल्क की सुविधा मिलती है।
4. क्या इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना ज़रूरी है? नहीं, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
5. क्या मैं इस योजना का लाभ एक से ज़्यादा बार ले सकता हूँ? नहीं, कोई भी आवेदक इस योजना का लाभ केवल एक बार ही ले सकता है।
6. आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? आवेदक को कम से कम 10वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है।
7. आवेदन के लिए आयु सीमा क्या है? आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
8. मैं योजना की अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ? आप आधिकारिक वेबसाइट https://msme.mponline.gov.in/ पर जाकर या अपने जिले के DIC कार्यालय से संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
स्रोतों और संदर्भों (Sources and References)
इस लेख में दी गई सभी जानकारी मध्य प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (MSME) की आधिकारिक वेबसाइट और उसके द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़ों पर आधारित है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए, आप इन आधिकारिक स्रोतों को देख सकते हैं:
- योजना के दिशानिर्देश (Scheme Guidelines): इस दस्तावेज़ में योजना के सभी नियम, पात्रता मानदंड, और लाभों का विस्तृत विवरण दिया गया है। लिंक:
- स्पष्टीकरण (Clarification): यह दस्तावेज़ योजना से संबंधित किसी भी संदेह या प्रश्न को स्पष्ट करता है। लिंक:
- योजना में संशोधन (Amendments in Scheme): समय-समय पर योजना में किए गए बदलावों को इन दस्तावेज़ों में देखा जा सकता है।
- आवेदन और दस्तावेज़ संबंधी निर्देश (Application and Documents Instructions): यह दस्तावेज़ आवेदन के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई की सूची और प्रक्रिया को दर्शाता है। लिंक
- आधिकारिक वेबसाइट (Official Website): योजना से संबंधित सभी ऑनलाइन आवेदन और नवीनतम अपडेट के लिए आप सीधे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। लिंक

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डिस्क्लेमर: यह जानकारी सरकारी वेबसाइटों और दिशानिर्देशों पर आधारित है। योजना के नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।