New Rules: मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से देश में लागू हो रहे नए कानूनों की जानकारी देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इन कानूनों की जानकारी सेमीनार और वेबिनार के जरिए भी दी जाएगी.
यह भी पढ़े- डेयरी उद्योग के लिए बेहतरीन है गायों की यह नस्लें, देंगी रोजाना औसतन 25 से 30 लीटर तक दूध, जानिए
पुराने कानून हो रहे हैं रद्द, नए लाए जा रहे हैं
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में गुलामी के सबूत खत्म करने के लिए कई काम किए जा रहे हैं. इसी क्रम में देश में 1 जुलाई से कई कानून नए रूप में लागू किए जाएंगे. सजा के बदले न्याय का महत्व बढ़े और संविधान में भारतीय नागरिकों को दिए गए अधिकारों की रक्षा हो सके, इस सोच के साथ तीन कानूनों को रद्द कर नए कानून विधेयक लाए गए हैं. इनकी जानकारी आम जनता तक पहुंचाने का हरसंभव प्रयास किया जाए.
मुख्यमंत्री रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी कमिश्नरों, कलेक्टरों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिटिशकाल से चले आ रहे ऐसे विधेयक और अधिनियम जिनमें भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (1898) 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 शामिल हैं, उन्हें रद्द कर दिया गया है. इनकी जगह नए कानून लागू किए जा रहे हैं.
भारतीय दंड संहिता की जगह आएगा भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023
- भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 लागू होगा.
- दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 लागू होगा.
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लागू होगा.
उन्होंने निर्देश दिया कि इन कानूनों के बारे में आम जनता को विभिन्न सेमिनारों और वेबिनारों के माध्यम से भी अवगत कराया जाए. नए कानूनों की बारीकियों को अभियान चलाकर जन-प्रचारित किया जाए.
पुलिस स्टेशन पर मिलेगी जानकारी
पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना ने बताया कि राज्य के सभी 982 थानों में 1 जुलाई को विशेष कार्यक्रम आयोजित कर नए कानूनों की जानकारी दी जाएगी. इनसे संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई गई हैं.