Niji Nalkup Yojana 2024: ट्यूबवेल के लिए किसानो को सरकार दे रही 24000 रूपये, ऐसे मिलेगा फायदा

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Niji Nalkup Yojana 2024: ट्यूबवेल के लिए किसानो को सरकार दे रही 24000 रूपये, ऐसे मिलेगा फायदा

किसानों की आय बढ़ाने और सिंचाई की समस्या दूर करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं. उन्हीं में से एक है बिहार निजी नलकूप योजना. इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को उनके खेतों में निजी नलकूप लगाने के लिए आर्थिक मदद देती है. अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाकर अपना निजी नलकूप लगवाना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए है. आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं.

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बिहार निजी नलकूप योजना क्या है?

बिहार निजी नलकूप योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए निजी नलकूप लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है.

इस योजना के तहत सरकार किसानों को उनके खेतों में नलकूप/ट्यूबवेल लगाने पर 50% से 80% तक की सब्सिडी का लाभ देती है. ताकि किसानों के कंधों से सिंचाई लागत का बोझ कम किया जा सके और इससे किसानों को अपनी फसल उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और किसानों को उनके खेतों में नलकूप लगाने में आर्थिक रूप से समर्थन देकर सिंचाई लागत से राहत प्रदान करना है ताकि वे फसल उत्पादकता बढ़ाकर अपनी आय बढ़ा सकें और अपना जीवन-यापन का स्तर सुधार सकें. इसके अलावा, यह योजना जल संरक्षण को भी बढ़ावा देती है ताकि भविष्य में लोगों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े.

पात्रता

बिहार निजी नलकूप योजना के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार बिहार राज्य का मूल निवासी होने के साथ-साथ एक किसान भी होना चाहिए.

उम्मीदवार स्वयं या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए.

आवश्यक दस्तावेज

  • उम्मीदवार किसान का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • खेत के कागजात
  • भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी

निजी नलकूप योजना 2024 के तहत, पात्र किसानों को निजी मोटर पंप/सबमर्सिबल (ट्यूबवेल) लगाने पर 50% से 80% तक की सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा, जिसमें सामान्य वर्ग के किसान भाइयों को लागत का 50% सब्सिडी लाभ मिलेगा, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को लागत पर 70% सब्सिडी मिलेगी, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को 80% अनुदान का लाभ मिलेगा.

आवेदन प्रक्रिया

  • बिहार निजी नलकूप योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://mwrd.bih.nic.in/ पर जाना होगा.
  • यहां आपको अपना पंजीकरण कराना होगा.
  • साइट के होम पेज पर आपको ‘आवेदन करें’ का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें.
  • इस तरह आपके स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
  • अब आपको उसमें पूछी गई सभी जानकारी को सही और ध्यानपूर्वक भरना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा.
  • अब अंत में दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म जमा करें.
  • इसके बाद आपको इसकी एक रसीद मिलेगी जिसे आपको प्रिंट करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा.
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