No Helmet, No Petrol: भोपाल और इंदौर में बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल: 1 अगस्त से लागू होगा नियम

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भोपाल और इंदौर में अब बिना हेलमेट के टू-व्हीलर चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं । यह नियम

1 अगस्त, 2025 से लागू होगा । जो पेट्रोल पंप इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

हाइलाइट्स:

  • भोपाल-इंदौर में बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल
  • 1 अगस्त, 2025 से नियम लागू
  • भोपाल-इंदौर कलेक्टर ने जारी किए आदेश

समय-समय पर विभिन्न समाचार पत्रों तथा अन्य माध्यमों से भोपाल और इंदौर में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही लगातार वृद्धि पर ध्यान दिया गया है । इन दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु और घायलों की संख्या को कम करने के लिए वाहन चालकों द्वारा हेलमेट पहनना अत्यंत आवश्यक है । मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-129 में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रत्येक दोपहिया वाहन सवार तथा वाहन चालक को अनिवार्य रूप से ISI मार्क हेलमेट (सुरक्षात्मक टोपी) पहनना होगा । बिना हेलमेट के वाहन चलाने से दुर्घटनाओं में मृत्यु और असामाजिक मृत्यु का खतरा बना रहता है

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भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा-163(1) और धारा-163(2) के तहत, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, इंदौर आशीष सिंह और भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है:

  • बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं: ऐसे दोपहिया वाहन चालक, जिनके द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया गया है, उन्हें किसी भी पेट्रोल पंप द्वारा पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जाएगा । इस आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित पेट्रोल पंप के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।
  • सार्वजनिक हित में आदेश: यह आदेश आम जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है । यदि किसी व्यक्ति को इस संबंध में कोई आपत्ति है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163(5) के तहत आपत्ति/आवेदन प्रस्तुत कर सकता है ।
  • छूट: यह प्रतिबंध मेडिकल संबंधी मामलों और आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा । यह प्रतिबंध किसी नियम/आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे ।
  • लागू होने की तिथि और अवधि: यह आदेश 01 अगस्त, 2025 से लागू होगा तथा दिनांक 29/09/2025 तक की अवधि में प्रभावशाली रहेगा । इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी ।

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