PM Kisan Khad Yojana: छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए जरूरी खाद और उर्वरकों की लागत में राहत पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा पीएम किसान खाद योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना के तहत सरकार द्वारा पात्र किसानों को सब्सिडी दी जाती है, जिससे उनकी कृषि उत्पादन लागत कम हो जाती है और उन्हें आर्थिक मजबूती मिलती है. पीएम किसान खाद योजना की पात्रता, लाभ, सब्सिडी और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, ताकि किसान आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकें.
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पीएम किसान खाद योजना के लिए पात्रता
पीएम किसान खाद योजना का लाभ लेने के लिए किसान का भारत का नागरिक होना जरूरी है और यह योजना का लाभ केवल उन्हीं छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 4 लाख रुपये से कम है. इसके अलावा, किसान के पास अपनी जमीन होनी चाहिए.
जरूरी दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर और खेत से जुड़े दस्तावेज जैसे खसरा खतौनी होना अनिवार्य है.
पीएम किसान खाद योजना के लाभ
पीएम किसान खाद योजना की मदद से किसानों को खाद और उर्वरक कम दामों पर मिलते हैं और सरकार द्वारा उन पर सब्सिडी दी जाती है. इस योजना से किसानों को अधिकतम 11,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है. केंद्र सरकार यह सब्सिडी दो किस्तों में देती है, जिसमें पहली किस्त 6 हजार रुपये और दूसरी किस्त 5 हजार रुपये की होती है. सब्सिडी की यह राशि सरकार द्वारा सीधे किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाती है.
पीएम किसान खाद योजना की सब्सिडी
पीएम किसान खाद योजना के तहत पात्र किसानों को खाद और उर्वरकों पर 50% तक की सब्सिडी मिलती है. इस योजना से किसानों को अधिकतम 11,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है. केंद्र सरकार यह सब्सिडी दो किस्तों में देती है, जिसमें पहली किस्त 6,000 रुपये और दूसरी किस्त 5,000 रुपये की होती है. सब्सिडी की यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाती है. इस योजना की मदद से किसानों को खाद और उर्वरक कम दामों पर मिल पाते हैं, जिससे उनकी कृषि उत्पादन लागत कम हो जाती है और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है.
पीएम किसान खाद योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
पीएम किसान खाद योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और खाद सब्सिडी योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा. फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नाम, पता, आय और खेत से जुड़ी जानकारी जैसे जरूरी विवरण सावधानीपूर्वक भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें. इसके बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, ओटीपी और कैप्चा कोड भरें और सबमिट कर दें. आवेदन फॉर्म की जांच के बाद, अगर सभी जानकारी सही पाई जाती है, तो किसान को योजना का लाभ दिया जाएगा. अगर आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी गलत है तो आवेदन खारिज किया जा सकता है.