PM Kisan Mandhan Yojana: देश में कई तरह की योजनाए सरकार द्वारा चलाई जा रही है. ऐसे की किसानो के लिए एक योजना है. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) भारत सरकार द्वारा 12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई एक राष्ट्रीय पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। तो आइये जानते इसके बारे में…
यह भी पढ़े- UP Anganwadi Bharti : अलीगढ़ और कासगंज जिले में आंगनवाड़ी भर्ती आवेदन का अंतिम दिन आज, ऐसे करे आवेदन
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लाभ
- 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ₹3,000 प्रति माह की पेंशन
- पति या पत्नी की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को ₹1,500 प्रति माह की पेंशन
- योजना में शामिल होने पर दुर्घटना बीमा कवर
- मृत्यु लाभ: यदि किसान की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, तो नामित लाभार्थी को जमा किए गए अंशदान का 10 गुना राशि मिलेगी।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की पात्रता
- 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी छोटा या सीमांत किसान
- जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है
- कोई भी सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का अंशदान
- किसानों को अपनी उम्र के आधार पर हर महीने ₹55 से ₹200 तक का अंशदान जमा करना होगा
- सरकार भी किसानों के अंशदान का समान अंशदान करेगी
- अंशदान सीधे बैंक खाते या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से जमा किया जा सकता है
यह भी पढ़े- Mahatma Gandhi Pension Scheme : बुजुर्ग श्रमिकों को हर महीने मिलेंगे 1 हजार रूपये, ऐसे करे आवेदन
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन कैसे करें
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन कैसे करें इस बारे में बात करे तो किसान किसी भी बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या योजना की वेबसाइट के माध्यम से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन पत्र भरने के लिए, किसानों को अपना आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और जमीन का स्वामित्व दस्तावेज जमा करना होगा