Post Office MIS Scheme: पोस्ट ऑफिस में इस स्कीम से हर महीने होंगी आमदनी, जमा करना होंगा इतना पैसा, जानिए नियम

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Post Office MIS Scheme: सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस में एक आदेश पेश किया गया है जिसमे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम को लेकर बचत का नया प्लान बनाया है। यह स्कीम को आप सेविंग करने हेतु जरूर अपनाएं। इस स्कीम के तहत व्यक्ति को एक निश्चित राशि का निवेश करके हर महीने निश्चित ब्याज अर्जित करने का मौका मिलेगा। भारत सरकार द्वारा चलाई गई यह समर्थित स्मॉल सेविंग स्कीम है। अगर आप भी इस स्कीम में जुड़ना चाहते है तो नजदीकी डाकघर में जाकर हर महीने एकमुश्त जमा पर आमदनी के लिए निवेश कर लें।

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पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में

इस स्कीम से आप 9 लाख रूपये की राशि इकट्ठा कर सकते है। इसके आलावा आप ज्वॉइंट खाते के माध्यम से 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो आपका कुल प्रिंसिपल अमाउंट 5 साल की मेच्योरिटी पीरियड के बाद वापस मिल जाएगा। वहीं, इसे आगे 5-5 साल और बढ़ा सकते हैं। अकांउट पर मिलने वाले ब्‍याज का भुगतान डाक घर के सेविंग अकाउंट में हर महीने किया जाता है। इस स्कीम का लाभ ब्याज की जमा राशि के हिसाब से प्राप्त होगा।

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की पात्रता

  • इस योजना में निवेश करने वाला नागरिक भारत का निवासी होना चाहिए।
  • अगर एनआरआई हैं तो आप इस योजना में निवेश नहीं कर सकते है।
  • निवेश करने के लिए व्यक्ति की उम्र 10 साल से अधिक होनी चाहिए।

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में निवेश

  • इस योजना में कम से कम 1000 रुपये से शुरू कर सकते है।
  • सिंगल अकाउंट होल्डर होने पर अधिकतम 9 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं।
  • ज्वाइंट खाते में कम से कम तीन लोग शामिल हो सकते है, और न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकम 15 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में ब्याज दर

अगर आप इस योजना में भाग लेना चाहते है तो आपको बता दें सरकार द्वारा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए मंथली इनकम स्कीम पर आपको सालाना 7.4 प्रतिशत का ब्याज प्रदान किया जायेगा।

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पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के नियम

  • इस स्कीम से आवेदक का पोस्ट ऑफिस खाता खोलकर 5 साल के बाद मेच्यौर होता है।
  • अगर आपको पैसा निकालने की जरूरत हो तो 1 साल के पहले कोई जमा राशि नहीं निकाल सकते है।
  • अगर आप इस खाते को 1 साल या 3 साल से पहले बंद करते है तो मूलधन से 2 प्रतिशत के बराबर कटौती की जाएगी।
  • यदि आप 3 साल या 5 साल से पहले बंद करते है तो मूलधन से 1 प्रतिशत के बराबर कटौती करके बची राशि दी जाएगी।
  • इस खाते को बंद कराने के लिए आपको डाकघर में पासबुक के साथ आवेदन पत्र जमा करके खाता समय से पहले बंद करवाना होगा।
  • यह खाता पासबुक जमा करने के बाद 5 साल बाद ही बंद होगा।
  • यदि खाताधारक पहले ही मृत्यु हो खाता बंद किया जा सकता है।
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